अदालत ‘आप’ नेता अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 फरवरी को फैसला करेगी

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। दिल्ली की एक अदालत आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश पारित करेगी। उनके खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में दिल्ली पुलिस के दल पर हाल में हुए हमले के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने सोमवार को खान को गिरफ्तारी से एक दिन के लिए संरक्षण प्रदान किया तथा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें 25 फरवरी को सुनी जाएंगी।

दिल्ली पुलिस ने खान से पूछताछ करने और यह पता लगाने के लिए उनकी हिरासत मांगी है कि क्या वह भी कथित हमले के समय घटनास्थल पर मौजूद थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और गवाहों के बयान भी अदालत के रिकॉर्ड पर रखे।

न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर कुछ स्पष्टीकरण चाहिए, जिसके बाद वह आदेश पारित करेंगे। दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को हुई घटना के संबंध में ओखला से विधायक खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और आरोप लगाया था कि उन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया और हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी और भगोड़े अपराधी को हिरासत से भागने में मदद की। पुलिस ने बताया कि कथित घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शबाज़ खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया।

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