आरटीए सोनीपत
सोनीपत (राजेश आहूजा) जिला परिवहन अधिकारी-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, सोनीपत सुभाष चन्द्र ने सभी बस मालिकों, परिवहन संचालकों, टूर ऑपरेटरों तथा स्कूल एवं अन्य शिक्षण संस्थानों को सूचित किया है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देश संख्या 93, दिनांक 3 जून 2025 के अनुसार 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक तथा बीएस-VI मानक वाली डीजल बसों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
यह प्रतिबंध ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट, संस्थागत एवं स्कूल बस परमिट सहित अन्य सेवा व्यवस्थाओं के अंतर्गत दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों पर भी लागू होगा। सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के अतिरिक्त, बीएस-VI से नीचे के उत्सर्जन मानक वाली डीजल बसों को उक्त तिथि से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में पंजीकृत बसों पर निर्देश संख्या 93 का यह प्रवेश प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
आरटीए सोनीपत ने संबंधित बस संचालकों से अपील की है कि वे अपनी बसों के ईंधन प्रकार, उत्सर्जन मानक तथा पंजीकरण संबंधी विवरण की समय रहते जांच कर लें और दिल्ली जाने वाली सेवाओं के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। स्कूल एवं शिक्षण संस्थान भी दिल्ली में भ्रमण, शैक्षणिक यात्रा अथवा अन्य कार्यक्रमों के लिए बस बुक करते समय इन प्रावधानों का ध्यान रखें।
दिल्ली के सीमा प्रवेश बिंदुओं पर परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा एएनपीआर, आरएफआईडी अथवा अन्य उपयुक्त तकनीकी प्रणालियों के माध्यम से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसलिए बस संचालक 1 नवंबर 2026 से दिल्ली के लिए केवल अनुमत श्रेणी की बसें ही भेजें, ताकि यात्रियों एवं विद्यार्थियों को असुविधा न हो।
आरटीए सोनीपत ने परिवहन यूनियनों, बस एवं टूर ऑपरेटर संगठनों तथा शिक्षण संस्थानों से इस सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
1 नवंबर 2026 से दिल्ली में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक एवं बीएस-VI डीजल बसों को मिलेगा प्रवेश :

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