जबलपुर | विधि संवाददाता | वेब वार्ता
Rahul Gandhi Defamation Case में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान लिखित आवेदन प्रस्तुत कर अपने पुराने बयान पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने अदालत से कहा कि संबंधित बयान शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान के संदर्भ में नहीं था और भाषण के दौरान उनका नाम अनजाने में आ गया था। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई गुरुवार के लिए निर्धारित की है।
- राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में लिखित आवेदन देकर खेद व्यक्त किया।
- कहा- बयान कार्तिकेय सिंह चौहान के संदर्भ में नहीं था।
- हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता से जवाब मांगा।
- मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।
- मानहानि का मामला वर्ष 2018 के चुनावी भाषण से जुड़ा है।
- मामले में समझौते की संभावना भी जताई जा रही है।
Rahul Gandhi Defamation Case में हाईकोर्ट में क्या हुआ?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। राहुल गांधी की ओर से दाखिल लिखित आवेदन में कहा गया कि जिस बयान को लेकर विवाद हुआ, वह शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान के संदर्भ में नहीं था। आवेदन में यह भी कहा गया कि भाषण के दौरान उनका नाम अनजाने में आ गया था और इस पर खेद व्यक्त किया गया है।
अदालत ने आवेदन पर शिकायतकर्ता का पक्ष जानने के लिए जवाब तलब किया है। इसके बाद ही मामले में आगे की सुनवाई और निर्णय होगा।
मानहानि मामले की पृष्ठभूमि
यह परिवाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर किया गया था। शिकायत के आधार पर निचली अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था।
इन समनों को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की है।
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| मामला | मानहानि (Defamation Case) |
| शिकायतकर्ता | कार्तिकेय सिंह चौहान |
| विवादित बयान | वर्ष 2018 के चुनावी भाषण से संबंधित |
| राहुल गांधी का पक्ष | बयान शिकायतकर्ता के संदर्भ में नहीं था, खेद व्यक्त किया |
| अगली सुनवाई | गुरुवार |
अदालत ने क्या निर्देश दिए?
उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के आवेदन पर शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान से जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों की दलीलों और जवाब पर विचार करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मंगलवार की सुनवाई में निचली अदालत का रिकॉर्ड भी हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आवेदन भी दाखिल किया गया था।
गुरुवार की सुनवाई पर टिकी निगाहें
राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण इस मामले में अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर हैं। अदालत के समक्ष दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी।
फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है और अगली सुनवाई तक मामले को लंबित रखा है।




