ठाणे, 20 सितंबर (वेब वार्ता)। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पासपोर्ट रखने के आरोप में महाराष्ट्र के ठाणे में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि चांद अली अब्दुल रशीद सैयद ने पहले भारतीय पासपोर्ट हासिल किया और बाद में पाकिस्तान जाकर अपनी भारतीय नागरिकता की जानकारी छिपाते हुए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा लिया। इसके बाद उसने कथित रूप से पाकिस्तानी पासपोर्ट के जरिए भारत में प्रवेश किया और कुछ वर्षों बाद पुरानी जानकारी छिपाकर दोबारा भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया। मामला ठाणे के हिललाइन पुलिस थाने का है। आरोपी की पहचान अंबरनाथ के सुल्ताननगरी स्थित हाजी मलंगवाड़ी निवासी 38 वर्षीय चांद अली अब्दुल रशीद सैयद के रूप में हुई है।
2009 में बनवाया था भारतीय पासपोर्ट
पुलिस के अनुसार, चांद अली ने वर्ष 2009 में अपने और अपने पिता के दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाया था। इसके बाद वह पाकिस्तान में रह रहे अपने रिश्तेदारों से मिलने गया। आरोप है कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसने अपनी भारतीय नागरिकता की जानकारी छिपाई और कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के आधार पर ‘चांद अली रशीद अली’ के नाम से पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल कर लिया।
पाकिस्तानी पासपोर्ट के जरिए भारत लौटने का आरोप
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कथित तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर भारत में प्रवेश किया और यहां रहने लगा। इसके बाद वर्ष 2024 में उसने अपने पुराने भारतीय पासपोर्ट की जानकारी छिपाकर नए दस्तावेजों के आधार पर दोबारा भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया। पुलिस के मुताबिक, इन दस्तावेजों में पैन कार्ड, गाजियाबाद का जन्म प्रमाण पत्र, अंबरनाथ का अधिवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र सहित अन्य कागजात शामिल थे।
मुंबई के पासपोर्ट कार्यालय को हुआ संदेह
मामले का खुलासा तब हुआ, जब मुंबई स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को आरोपी की नागरिकता और पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी पर संदेह हुआ। इसके बाद ठाणे पुलिस को मामले की जांच के निर्देश दिए गए। पुलिस ने दस्तावेजों और संबंधित अभिलेखों का मिलान किया। जांच में कथित तौर पर सामने आया कि आरोपी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है और उसने पुराने भारतीय पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी छिपाकर दोबारा भारतीय पासपोर्ट हासिल किया था।
किन धाराओं में दर्ज हुई प्राथमिकी?
हिललाइन पुलिस थाने के गोपनीय कक्ष में तैनात पुलिस हवलदार दत्तात्रय विश्वनाथ वाघ की शिकायत पर 12 सितंबर को चांद अली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 336, 339 और 340 के अलावा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(1ए)(बी) और 12(3) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14(बी) के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं
मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक बालासाहेब श्रावण रावखांडे कर रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी ने कथित तौर पर दो देशों के पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल क्यों किया। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस पूरे मामले में किसी अन्य व्यक्ति या संगठित नेटवर्क की भूमिका थी या नहीं। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।




