जोरहाट, 03 मई (वेब वार्ता)। असम विधानसभा चुनाव के परिणामों की घड़ी नजदीक आते ही जोरहाट जिला प्रशासन ने मतगणना के लिए व्यापक और सुदृढ़ तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला उपायुक्त जय शिवानी ने जानकारी दी कि मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी और पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी तथा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जोरहाट निर्वाचन जिले के अंतर्गत आने वाले चार विधानसभा क्षेत्रों—टियोक, जोरहाट, मरियानी और तिताबोर—में 9 अप्रैल को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ था। अब मतगणना के माध्यम से जनता का जनादेश सामने आएगा।
दो केंद्रों पर होगी मतगणना
प्रशासन द्वारा मतगणना के लिए दो केंद्र निर्धारित किए गए हैं। टियोक विधानसभा क्षेत्र के लिए जोरहाट गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक एवं एमपी विद्यालय में मतगणना की जाएगी, जबकि जोरहाट, मरियानी और तिताबोर विधानसभा क्षेत्रों के लिए जोरहाट बॉयज उच्चतर माध्यमिक एवं एमपी विद्यालय को केंद्र बनाया गया है।
विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार व्यवस्था
मतगणना को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।
टियोक में दो मतगणना हॉल, 17 ईवीएम टेबल और 4 डाक मतपत्र टेबल के साथ 15 चरणों में गिनती होगी।
जोरहाट में एक हॉल, 13 ईवीएम टेबल और 3 डाक मतपत्र टेबल के साथ 14 चरण निर्धारित किए गए हैं।
मरियानी में एक हॉल, 14 ईवीएम टेबल और 3 डाक मतपत्र टेबल के साथ 15 चरण होंगे।
तिताबोर में दो हॉल, 20 ईवीएम टेबल और 3 डाक मतपत्र टेबल के साथ 13 चरणों में मतगणना पूरी की जाएगी।
प्रत्येक चरण की गिनती के बाद परिणामों की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई जाएगी।
तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था
मतगणना प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। पहले घेरे में 100 मीटर की परिधि में जिला पुलिस की तैनाती रहेगी और यह क्षेत्र पूरी तरह पैदल क्षेत्र घोषित रहेगा। दूसरे घेरे में प्रवेश द्वार पर राज्य सशस्त्र पुलिस द्वारा सघन जांच की जाएगी, जहां प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रवेश पर पूर्ण रोक रहेगी। तीसरे और सबसे संवेदनशील घेरे में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेगा, जहां केवल अधिकृत पासधारकों को ही प्रवेश मिलेगा।
प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
मतगणना के दिन सुबह 6 बजे से केंद्र के 100 मीटर दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू रहेगी। इसके तहत बिना अनुमति किसी भी प्रकार की भीड़ या गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। मतगणना हॉल के भीतर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक रहेगी, हालांकि अधिकृत मीडिया को सीमित उपकरणों के साथ अनुमति दी जाएगी।
पारदर्शिता के लिए कड़े प्रबंध
पूरी मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक टेबल पर माइक्रो पर्यवेक्षक और निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। ईवीएम की गिनती के बाद वीवीपैट पर्चियों का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
मीडिया और आपात सुविधाएं
मीडिया कर्मियों के लिए विशेष मीडिया केंद्र स्थापित किया गया है, जहां एलईडी स्क्रीन, इंटरनेट और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेडिकल टीम और एंबुलेंस तैनात रहेगी। अग्निशमन दल की भी व्यवस्था की गई है तथा बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में जनरेटर के माध्यम से बैकअप सुनिश्चित किया गया है।
जिला प्रशासन ने भरोसा जताया है कि सभी व्यवस्थाओं के साथ मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होगी तथा परिणाम पूरी पारदर्शिता के साथ घोषित किए जाएंगे।



