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वर्दीधारी पदों की भर्ती में आयु सीमा पर तीन साल की राहत, 2028 तक पुराने नियम लागू

देहरादून, 10 जुलाई (वेब वार्ता)। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में विभिन्न वर्दीधारी पदों पर होने वाली सीधी भर्तियों के लिए आयु सीमा संबंधी प्रावधानों में तीन वर्ष की विशेष राहत देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले के अनुसार एकीकृत सेवा नियमावली के तहत निर्धारित आयु सीमा का प्रावधान अब 31 दिसंबर 2028 के बाद प्रभावी होगा। तब तक संबंधित विभागों की पुरानी सेवा नियमावलियों के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया संचालित की जाएगी।

सरकार ने पहले विभिन्न वर्दीधारी पदों के लिए एकीकृत सेवा नियमावली लागू करते हुए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की थी। इस व्यवस्था के कारण कई ऐसे अभ्यर्थियों के सामने पात्रता संबंधी दिक्कतें उत्पन्न हो रही थीं, जो पूर्व नियमों के अनुसार भर्ती के पात्र थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अंतरिम राहत देने का निर्णय लिया है।

सरकारी आदेश के अनुसार उप निरीक्षक (पुलिस एवं अभिसूचना), प्लाटून कमांडर (प्रांतीय सशस्त्र बल एवं भारतीय रिजर्व बटालियन), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी तथा वन दरोगा के पदों को छोड़कर अन्य सभी निर्धारित वर्दीधारी पदों पर 31 दिसंबर 2028 तक सीधी भर्ती संबंधित सेवा नियमावली में निर्धारित आयु सीमा के आधार पर की जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक जनवरी 2029 से सभी संबंधित पदों पर एकीकृत सेवा नियमावली के तहत निर्धारित आयु सीमा समान रूप से लागू होगी। वहीं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रचलित नियमों के अनुसार आयु सीमा में मिलने वाली छूट पहले की तरह जारी रहेगी।

सरकार के इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो आयु सीमा में बदलाव के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने की आशंका जता रहे थे। माना जा रहा है कि इससे आगामी भर्तियों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अवसर मिल सकेगा।

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