कुशीनगर की विशेष पाक्सो अदालत ने आठ,वर्ष पुराने मामले में नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में शुक्रवार को एक आरोपी को दोषी मानते हुए पांच साल की साधारण कैद और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है यह राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए होगी।
मामले में पैरवी के लिए नियुक्त सरकारी वकील सुनील मिश्रा, संजय तिवारी और आशीष धर द्विवेदी ने बताया उ यह मामला जिले के हनुमान गंज थाना क्षेत्र का है। विगत 13 अक्टूबर 2016 की रात करीब 2 बजे पीडिता अपने छोटे भाई के साथ घर पर अकेली थी। उसके माता पिता गोरखपुर अस्पताल गए हुए थे। पडोस में रहने वाला आरोपी सिकंदर अली चुपचाप घर में घुस गया और छात्रा के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास किया। पीडिता के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देकर भागने गया। हनुमान गंज थाना में एफआईआर दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की। आज शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ( पाक्सो) आनंद प्रकाश की अदालत ने प्रस्तुत नौ गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। आदेश के बाद दोष सिद्ध व्यक्ति को देवरिया जेल भेज दिया।
नाबालिग से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को पांच साल की सजा, 60 हजार रुपये जुर्माना

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