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हरदोई में बेटियों को कानून की ताकत का पाठ, पॉक्सो एक्ट से सुरक्षा और अधिकारों के प्रति किया जागरूक

लक्ष्मीकान्त पाठक
हरदोई। बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि कानून भी उन्हें मजबूत सुरक्षा कवच देता है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के क्रम में बालिकाओं को उनके अधिकारों और पॉक्सो एक्ट के कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
श्री वेणी माधव विद्यापीठ इंटर कॉलेज में 21 सितंबर 2026 को आयोजित जागरूकता शिविर में छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) के प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करने के साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध अथवा शोषण की स्थिति में उपलब्ध कानूनी संरक्षण और सहायता के बारे में जानकारी देना रहा।
शिविर में नोडल अधिकारी गीता शुक्ला तथा अपर सिविल जज/प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट अनिमा मिश्रा ने बालिकाओं को उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों को प्राप्त कानूनी संरक्षण तथा अपराध की स्थिति में अपनाई जाने वाली विधिक प्रक्रिया के संबंध में छात्राओं को जागरूक किया।
कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को यह भी समझाया गया कि किसी भी प्रकार की असहज अथवा आपत्तिजनक स्थिति को नजरअंदाज न करें और आवश्यकता पड़ने पर परिवार, विद्यालय अथवा संबंधित विधिक एवं सहायता तंत्र को इसकी जानकारी दें। छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई, जिससे जरूरत पड़ने पर वे समय रहते सहायता प्राप्त कर सकें।
जागरूकता शिविर में लीगल एंड डिफेंस अधिवक्ता देवेंद्र सिंह तथा पराविधिक स्वयंसेवक राधा त्रिपाठी उपस्थित रहे। उन्होंने भी बच्चों को विधिक सहायता और उनके अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।
कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं को यह संदेश दिया गया कि कानून उनके अधिकारों और सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ा है। जागरूकता ही वह पहला कदम है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने अधिकारों को समझकर किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर कानूनी जागरूकता बढ़ाना तथा जरूरतमंदों तक विधिक सहायता की जानकारी पहुचाना है।

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