Monday, October 20, 2025
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कुशीनगर एयरपोर्ट विस्तार: न्यायालय के आदेश पर आठ भवन मालिकों ने अपना भवन हटाया

कुशीनगर, ममता तिवारी (वेब वार्ता)। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कार्य में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने न्यायालय के आदेश पर आठ भवन मालिकों से अतिक्रमण हटवाया और निर्माण ध्वस्त कराया

भूमि अधिग्रहण और विवाद का विवरण
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जानकारी दी कि एयरपोर्ट के आईएलएस और आईएफआर सिस्टम स्थापित करने के लिए वर्ष 2020 में 30.14 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित की गई थी। यह भूमि काश्तकारों की निजी भूमि, आबादी श्रेणी-6 (2) और अन्य शासकीय भूमि से संबंधित थी।

नियमित प्रक्रिया पूरी होने के बाद 29.88 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित की जा चुकी है। इसी भूमि में गाटा संख्या-1275, ग्राम भलुही मदारी पट्टी, तहसील कसया स्थित बंजर श्रेणी की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण किया गया था

कानूनी कार्रवाई और न्यायालय का आदेश
प्रशासन ने वर्ष 2020 में ही इन अतिक्रमणों पर धारा 67, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत बेदखली का आदेश पारित किया था। अवैध कब्जाधारियों ने इस आदेश के खिलाफ जिलाधिकारी और बाद में उच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल कीं, जिस पर कई वर्षों तक स्थगन रहा।

हालांकि, मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 21 अगस्त 2025 को अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया। इसके बाद प्रशासन ने 26 अगस्त को बड़ी कार्रवाई करते हुए आठों भवन मालिकों से अपना सामान हटवाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया

प्रशासन ने की वैकल्पिक व्यवस्था
इस कार्रवाई में 5 अवैध कब्जाधारी अपने नए भवनों में शिफ्ट हो गए, जबकि 3 परिवारों को प्रशासन ने अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई

कार्रवाई में शामिल विभाग
कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी और पुलिस टीम मौजूद रही। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट विस्तार से संबंधित कार्य में किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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