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मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर रोक, डीएम ने जारी किए निर्देश

लक्ष्मीकान्त पाठक। वेबवार्ता
हरदोई। विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य को पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल पाण्डेय ने निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराया जा रहा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा बूथ लेवल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित कर्मचारी शामिल हैं।
निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षण अवधि में आलेख्य निर्वाचक नामावली के प्रकाशन से लेकर अंतिम प्रकाशन तक इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अनुमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। इस आदेश में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

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