आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर दंगे की धारा जुड़ी

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने उनपर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ दंगे से जुड़ी बीएनएस की धारा भी लगा दी है। सोमवार को हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपित को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम जामिया इलाके में पहुंची थी लेकिन विधायक बीच में आ गए और आरोपित पुलिस की गिरफ्त से छूटकर फरार हो गया। इसी के चलते सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में अमानतुल्लाह खान व उनके समर्थक के ऊपर मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार विधायक पर दंगे से जुड़ी बीएनएस की धारा इसीलिए लगी है क्योंकि उन्होंने भीड़ इकठ्ठा की थी। साथ ही आरोप है कि उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसलिए पुलिस ने बीएनएस की धारा 191(2) और बीएनएस 190 लगाई है। इन धाराओं का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति गैरकानूनी सभा का हिस्सा था और उस सभा के मकसद के तहत कोई अपराध हुआ, तो उस व्यक्ति को भी दोषी माना जाएगा। साथ ही विधायक पर लगी कई धाराएं गैरजमानती हैं। अमानतुल्लाह और उनके समर्थकों पर 191(2)/190/221/ 121(1)/132/351(3)/263/111 बीएनएस धाराओं में मामला दर्ज हुआ है।

क्या था पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक सोमवार दोपहर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जामिया नगर में 2018 में हत्या के प्रयास के एक मामले में भगोड़ा घोषित बदमाश को पकड़ने उसके घर पर गई थी। पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया था लेकिन उसी समय ओखला से नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्लहा खान अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और आरोपित को पकड़ने का विरोध करने लगे। विधायक के समर्थकों ने मौके पर जमकर हंगामा किया और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ धक्का-मुक्की कर आरोपित को मौके से फरार करवा दिया।

दक्षिण पूर्वी जिले के डीसीपी रवि कुमार ने बताया कि उक्त मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल स्थानीय पुलिस के साथ ही जिले की अन्य यूनिट विधायक व उनके समर्थकों की तलाश कर रही है।

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