नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। टैक्स से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार ने शुक्रवार को विवाद से विश्वास 2.0 के लिए 1 अक्टूबर को शुरुआत की तारीख नोटिफाई की है। सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास 2.0 के लिए 1 अक्टूबर को शुरुआत की तारीख अधिसूचित की है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, विवाद से विश्वास योजना 2.0 की घोषणा मूल रूप से जुलाई में प्रस्तुत बजट 2024-25 में की गई थी, जिसका उद्देश्य लंबित अपील के कुछ आयकर विवादों का समाधान करना था।
लगभग 2. 7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर विवाद
खबर के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि केंद्र सरकार 1 अक्टूबर, 2024 को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 लागू होने की तिथि निर्धारित करती है। विभिन्न कानूनी मंचों पर लगभग 2. 7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर विवाद चल रहा है, जिनकी कुल राशि लगभग 35 लाख करोड़ रुपये है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार टैक्स को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ मुकदमेबाजी को कम करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी।
योजना का लाभ कौन उठा सकता है
डेलॉइट इंडिया की पार्टनर करिश्मा आर. फतरफेकर ने कहा कि वीएसवी 2. 0 के नियम और फॉर्म आने वाले सप्ताह में प्रकाशित होने की उम्मीद है। फतरफेकर ने कहा कि सीमित समय को देखते हुए, योजना को चुनने के बारे में एक सूचित निर्णय तुरंत लिया जाना चाहिए। इस योजना का लाभ वह करदाता उठा सकते हैं, जिनके पास विवाद/अपील हैं, जिनमें रिट और विशेष अनुमति याचिकाएं (अपील) शामिल हैं, चाहे वह करदाता द्वारा दायर की गई हों या टैक्स अधिकारियों द्वारा, जो 22 जुलाई, 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, आयुक्त/संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित हैं।
इसमें विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) के समक्ष लंबित मामले और आयकर आयुक्त के समक्ष लंबित संशोधन याचिकाएं भी शामिल होंगी। प्रत्यक्ष करों के तहत मामलों के लिए पहली ‘विवाद से विश्वास’ योजना सरकार द्वारा 2020 में लाई गई थी। लगभग 1 लाख करदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाया और सरकार ने लगभग 75,000 करोड़ रुपये का कर अर्जित किया।