नई दिल्ली | राष्ट्रीय डेस्क | वेब वार्ता
Passport Fees 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम, 2026 की अधिसूचना जारी करते हुए पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की घोषणा की है। नई शुल्क दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। नए नियमों के तहत 36 पृष्ठों वाले सामान्य पासपोर्ट और उसके पुनः जारी (Re-issue) कराने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि तत्काल (Tatkaal) श्रेणी में इसकी फीस 5,000 रुपये निर्धारित की गई है।
- नई शुल्क व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
- 36 पृष्ठों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 2,500 रुपये।
- 36 पृष्ठों वाले Tatkaal Passport की फीस 5,000 रुपये।
- 60 पृष्ठों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये।
- 60 पृष्ठों वाले Tatkaal Passport की फीस 6,000 रुपये।
- खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले नया जारी कराने की फीस भी बढ़ाई गई।
क्या बदली है नई Passport Fee?
विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार अब पासपोर्ट बनवाने और पुनः जारी कराने के लिए पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। सरकार का कहना है कि नई शुल्क संरचना 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
नई और पुरानी फीस का तुलना विवरण
| सेवा | पुरानी फीस | नई फीस |
|---|---|---|
| 36 पृष्ठ सामान्य Passport | ₹1,500 | ₹2,500 |
| 36 पृष्ठ Tatkaal Passport | — | ₹5,000 |
| 60 पृष्ठ सामान्य Passport | ₹2,000 | ₹3,500 |
| 60 पृष्ठ Tatkaal Passport | — | ₹6,000 |
Lost Passport या Damaged Passport पर भी बढ़ी फीस
यदि 36 पृष्ठों वाला पासपोर्ट खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं 60 पृष्ठों वाले खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट जारी कराने के लिए 6,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
विदेश मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी पासपोर्ट संशोधन नियम, 2026 के तहत नई शुल्क संरचना अधिसूचित की गई है। यह संशोधन सभी नए आवेदन, पुनः जारी किए जाने वाले पासपोर्ट तथा खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के मामलों पर लागू होगा।




