बागपत, अब्दुल रशीद | वेब वार्ता
BBKDA (बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण) ने क्षेत्र में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी संचालक निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृत भवन मानचित्र और अग्निशमन विभाग द्वारा जारी वैध एनओसी (NOC) कार्यालय में जमा करें। ऐसा न करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
⚡ Quick Info
- BBKDA ने होटल, रेस्टोरेंट और मैरेज हॉल संचालकों को जारी किए निर्देश
- स्वीकृत मानचित्र और Fire NOC जमा करना अनिवार्य
- अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की होगी जांच
- दस्तावेज न देने पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की चेतावनी
- जन सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान
प्राधिकरण ने जारी किए सख्त निर्देश
बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण (BBKDA) ने अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण के अनुसार जिन भवनों के मानचित्र स्वीकृत हैं, उनके स्वामी और संचालक स्वीकृत मानचित्र की प्रति तथा अग्निशमन विभाग का वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) कार्यालय में जमा करें।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और अवैध निर्माणों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
क्या है पूरा मामला?
प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि क्षेत्र में कई होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल और रेस्टोरेंट बिना आवश्यक स्वीकृतियों अथवा सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन किए संचालित हो रहे हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों में किसी भी आपात स्थिति के दौरान जनहानि का खतरा बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए दस्तावेज सत्यापन और सुरक्षा मानकों की जांच का विशेष अभियान शुरू किया गया है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
BBKDA ने चेतावनी दी है कि जो प्रतिष्ठान निर्धारित समय के भीतर स्वीकृत मानचित्र और वैध अग्निशमन एनओसी प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर ऐसे भवनों को सील किया जा सकता है तथा अवैध निर्माण पाए जाने पर ध्वस्तीकरण (Demolition) की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
अग्नि सुरक्षा और जन सुरक्षा पर विशेष फोकस
अधिकारियों का कहना है कि होटल, बैंक्वेट हॉल और मैरेज हॉल जैसे प्रतिष्ठानों में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा और अग्निशमन मानकों का पालन अत्यंत आवश्यक है।
हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में आग लगने और अवैध निर्माणों से जुड़े हादसों को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा मानकों को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है।
जनहित में दस्तावेज जल्द जमा करने की अपील
| आवश्यक दस्तावेज | उद्देश्य |
|---|---|
| स्वीकृत भवन मानचित्र | निर्माण की वैधता सुनिश्चित करना |
| Fire NOC | अग्नि सुरक्षा मानकों का सत्यापन |
| अन्य अनुमतियां | व्यावसायिक संचालन की वैधानिक पुष्टि |
प्राधिकरण ने सभी भवन स्वामियों और संचालकों से अपील की है कि वे जनहित और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक दस्तावेज यथाशीघ्र जमा करें, ताकि किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।
अब आगे क्या होगा?
दस्तावेज जमा करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद BBKDA द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। जांच में नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और मैरेज हॉल के खिलाफ सीलिंग, नोटिस और ध्वस्तीकरण जैसी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
ये भी पढ़ें: सीएम डैशबोर्ड पर डीएम अस्मिता लाल सख्त: खराब रैंकिंग पर अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई




