नई दिल्ली, 08 मई (वेब वार्ता)। Supreme Court of India ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले उस्मान खान को बड़ा झटका देते हुए उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया।
यह मामला सोमवार 5 मई 2026 को जस्टिस Sanjay Kumar और जस्टिस K. Vinod Chandran की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गगन गुप्ता समेत अन्य वकीलों ने पक्ष रखा।
सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फिलहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही अदालत ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले से जुड़े सभी लंबित आवेदन स्वतः निस्तारित माने जाएंगे। यह याचिका Uttarakhand High Court की नैनीताल पीठ द्वारा 27 फरवरी 2026 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद अब हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी रहेगा और याचिकाकर्ता को फिलहाल किसी प्रकार की राहत नहीं मिल सकी है।




