राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत, सीजीएसटी के वसूली नोटिस पर लगाई रोक, पूर्व याचिका की बहाल

इन्दौर, (वेब वार्ता)। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की युगल पीठ ने एक रिव्यू पीटिशन पर सुनवाई कर केस फिर से चलाने की अनुमति दे दी है। प्रकरण सीजीएसटी द्वारा सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए कर चोरी का आरोप लगाते हुए संयुक्त नोटिस जारी किए जाने का था। जिस पर रोक लगाने के लिए उद्योगपति राहुल गांधी ने अपने स्वामित्व में संचालित कंपनी मे. राहुल स्टील्स और उनके पिता राजेश गांधी द्वारा संचालित मे. सागर स्टील्स सप्लायर्स की ओर से पूर्व में याचिका दायर की गई थी जिसे उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 17 दिसंबर 2024 को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया था कि अकेले को राहत नहीं दी जा सकती। इसकी समीक्षा के लिए याचिका दायर कर सुनवाई दौरान कोर्ट को बताया गया कि इसी नोटिस में जिन अन्य लोगों को शामिल किया गया था, उन्हें हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत पूर्व में ही दे दी है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि जिस समय ये केस चल रहा था, उसी समय सीजीएसटी ने नोटिस पर फैसला कर दिया, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। तथ्यों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले को निरस्त कर याचिका को पूर्व रूप में ही बहाल कर सीजीएसटी द्वारा जनवरी में जारी आदेश पर भी रोक लगा दी।

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