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सीजेपी प्रदर्शन मामला: छात्र याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरुद्ध दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका का उल्लेख किए जाने पर स्पष्ट कहा कि मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने पीठ के समक्ष आग्रह किया कि छात्र नीट परीक्षा के निष्पक्ष आयोजन तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मामले की शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता बताई। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत और पक्षकार दोनों का समय अनावश्यक रूप से व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए तथा तत्काल सुनवाई का आग्रह स्वीकार नहीं किया जा सकता।

कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि कथित पुलिस कार्रवाई से संबंधित कई दृश्य उपलब्ध हैं, जिनसे छात्रों के साथ हुई घटनाओं की जानकारी मिल सकती है। इस पर पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के पास ऐसे दृश्य देखने का समय नहीं है और वह इस आधार पर तत्काल हस्तक्षेप नहीं करेगा।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी द्वारा आयोजित प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्र प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध बल प्रयोग किया। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप कर आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की थी, किंतु पीठ ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया।

उल्लेखनीय है कि इससे एक दिन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इसी प्रकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया था। उस दौरान न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि ऐसे मामलों में अदालत को अनावश्यक रूप से शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के ताजा निर्णय के बाद फिलहाल याचिका पर तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो गई है। हालांकि, मामले की नियमित प्रक्रिया के तहत आगे सुनवाई होने की संभावना बनी हुई है।

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