हरदोई में मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा, आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश

हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक | वेब वार्ता

मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाए रखने के उद्देश्य से हरदोई में विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। स्वामी विवेकानन्द सभागार में हुई इस बैठक की अध्यक्षता लखनऊ मंडल के आयुक्त श्री विजय विश्वास पंत ने की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे

युवाओं और नवविवाहित महिलाओं पर विशेष ध्यान

आयुक्त ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवक-युवतियों, नवविवाहित महिलाओं तथा अन्य छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम अनिवार्य रूप से सूची में जोड़े जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि बीएलओ के माध्यम से फार्म-06 भरवाकर नियमानुसार जांच कराते हुए आवेदन का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

दावे और आपत्तियों के निस्तारण पर जोर

आयुक्त ने दावे एवं आपत्तियों से जुड़े मामलों में फार्म-07 और फार्म-08 समय से भरवाकर त्वरित जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी।

मतदाता पुनरीक्षण से जुड़े प्रमुख फॉर्म

फॉर्म संख्याउद्देश्यसंबंधित कार्य
फार्म-06नया नाम जोड़नानए मतदाता का पंजीकरण
फार्म-07नाम हटाने हेतुअयोग्य/मृत मतदाता का विलोपन
फार्म-08संशोधन हेतुनाम/पते में सुधार
  • समयबद्ध सत्यापन अनिवार्य
  • बीएलओ की सक्रिय भूमिका
  • त्रुटिरहित मतदाता सूची पर फोकस

अधिकारियों को दिए गए स्पष्ट निर्देश

बैठक में आयुक्त ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदनों की नियमित समीक्षा की जाए और अनावश्यक विलंब न होने दिया जाए।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर पात्र नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अनुनय झा, मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा, अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) प्रियंका सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारीगण तथा प्रभारी जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

निष्कर्ष

हरदोई में विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान की यह समीक्षा बैठक मतदाता सूची को सम्पूर्ण, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाने की दिशा में अहम कदम है। अधिकारियों को दिए गए स्पष्ट निर्देशों से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

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