देवरिया: पीड़िताओं की सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण पर जोर, वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण

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देवरिया, ममता तिवारी | वेब वार्ता

पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना समाज और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के तहत शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शैलजा मिश्रा द्वारा किया गया।

जनपद न्यायाधीश के निर्देश पर हुआ निरीक्षण

यह निरीक्षण जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया धनेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशानुसार किया गया। निरीक्षण के दौरान वन स्टॉप सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं, व्यवस्थाओं और पीड़ित महिलाओं को दी जा रही सेवाओं की गहन समीक्षा की गई।

पीड़िताओं के अधिकारों पर दिया गया जोर

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलजा मिश्रा ने कहा कि पीड़िताओं की सुरक्षा के साथ-साथ उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज को भी महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं को प्राप्त विधिक अधिकारों की जानकारी भी विस्तार से दी।

वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्थाओं की समीक्षा

निरीक्षण के दौरान वन स्टॉप सेंटर में साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और पीड़िताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया गया। साथ ही आमजन को विधिक साक्षरता के प्रति जागरूक करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

विधिक सहायता को लेकर दिए गए निर्देश

सचिव शैलजा मिश्रा ने वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रबंधक नीतू भारती को निर्देशित किया कि जिन महिलाओं को विधिक सहायता की आवश्यकता है, उनके मामलों को चिन्हित कर अधिक से अधिक संख्या में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के कार्यालय में संदर्भित किया जाए, ताकि उन्हें समय पर निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

  • पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश
  • विधिक सहायता के मामलों को शीघ्र चिन्हित करने पर जोर
  • प्रपत्रों और अभिलेखों को समय से व्यवस्थित रखने के निर्देश

निष्कर्ष

वन स्टॉप सेंटर का यह औचक निरीक्षण पीड़ित महिलाओं को त्वरित सहायता, सुरक्षा और न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों से न केवल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि पीड़िताओं को उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया जा सकेगा।

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