अदालत में सिर्फ वकील ही सफेद कमीज, काली पैंट पहनकर आ सकेंगे: रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि क्लर्क, वादी और आम जनता जिला अदालत परिसर में सफेद कमीज और काली पैंट पहनकर नहीं आ सकते।

यह फैसला उन शिकायतों के बाद लिया गया है जिनमें कहा गया था कि कुछ दलाल खुद को वकील या वकीलों के क्लर्क बताकर लोगों को धोखा दे रहे हैं।

बार एसोसिएशन ने 15 जुलाई के नोटिस में कहा, ‘‘यह सूचित किया जाता है कि कोई भी क्लर्क, वादी या आम व्यक्ति अदालत परिसर में सफेद कमीज और काली पैंट पहनकर नहीं आ सकता।’’

नोटिस में कहा गया है कि यह ड्रेस केवल वकीलों या अधिवक्ताओं के लिए है, ताकि उनकी पेशेवर पहचान और विधिक समुदाय की गरिमा बनी रहे।

इससे पहले, बार एसोसिएशन ने वादियों के साथ धोखाधड़ी रोकने के लिए अधिवक्ताओं के क्लर्कों के लिए अधिकृत पहचान पत्र (आईडी) प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया था।

पहले के नोटिस में कहा गया था, ‘‘रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति को बार के कई सदस्यों, आम लोगों और वादियों से मिली कई शिकायतों के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि कुछ दलाल खुद को गलत तरीके से अधिवक्ता या अधिवक्ताओं के क्लर्क के रूप में पेश कर रहे हैं। ये लोग भोलेभाले वादियों को गुमराह कर ठग रहे हैं।’’

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