-चुनाव आयोग से लेकर चुनाव पर्यवेक्षक तक को लिखित शिकायत
बैतूल, 13 अप्रैल (वेब वार्ता)। आदर्श आचारसंहिता के बीच भाजपा प्रत्याशी एवं पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए वेस्टर्न कोल फिल्ड लिमीटेड नागपुर की पाथाखेड़ा कोल संस्थान ने नीजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा शुरू की गई खदान का भूमिपूजन करके आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करने का कृत्य कर डाला। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से किसी भी प्रकार के भूमि पूजन/शिलान्यास/उद्घघाटन/शुभारंभ तथा किसी भी को लाभ पहुंचाने वाली योजना-परियोजना कार्यक्रम का श्रीगणेश नहीं किया जा सकता है।
जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर तथा कार्यपालक जिला दण्डाधिकारी की ओर से ऐसी अधिसूचना जारी होने के बाद कोल संस्थान द्वारा तवा खदान 3 का भूमिपूजन किया जाना आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन की श्रेणी में आने वाला अपराध है। आचार संहिता लगने के बाद किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं, योजनाओं की घोषणा, परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास या भूमिपूजन के कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। 10 अप्रेल दिन बुधवार को जब पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है ऐसे में भारत सरकार के उपक्रम वेस्टर्न कोल फिल्ड लिमीटेड के सीजीएम श्री महापात्रा ने तवा 3 खदान का बिना चुनाव आयोग की अनुमति एवं शासन-प्रशासन के संज्ञान में लाए बिना एक ऐसा कार्य कर डाला जिसका भाजपाई श्रेय लेने लगे है। आम आदमी पार्टी के बैतूल-हरदा-हरसूद संसदीय क्षेत्र क्रमांक 29 के प्रभारी अजय सोनी ने इसे भाजपा प्रत्याशी एवं निर्वतमान सासंद श्री डी डी उइके को सीधे-सीधे राजनैतिक लाभ पहुंचाने का कृत्य बताया है।
इधर बैतूल जिले के वरिष्ठ पत्रकार एवं आरटीआई एक्टीविस्ट रामकिशोर दयाराम पंवार ने भारत सरकार एवं राज्य तथा जिला निर्वाचन को इस बारे मे लिखित शिकायत प्रस्तुत करने हुए वेकोलि महाप्रबंधक महापात्रा के विरूद्ध आदर्श आचारसंििहता के मामले में लाभ पहुंचाने का वाला कृत्य बतलाते हुए आचार संहिता के उल्लघंन का मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है। श्री पंवार के साथ जिला मुख्यालय के पत्रकार एवं कांग्र्रेस के प्रवक्ता मोनु वाग ने भी बैतूल में चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक से सर्किट हाऊस में मुलकात कर पूरे मामले को आदर्श आचारसंहिता के उल्लघंन का मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है।