नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के उन छात्रों के निलंबन पर मंगलवार को रोक लगा दी, जिन पर बिना पूर्व अनुमति के परिसर में विरोध प्रदर्शन करने का आरोप है। उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कुलपति की निगरानी में विश्वविद्यालय के अधिकारियों की एक समिति गठित करने का भी आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि उन्हें चर्चा में छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल करना चाहिए। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने विश्वविद्यालय से मामले में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पीठ जामिया के चार छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें उन्होंने विश्वविद्यालय प्रॉक्टर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें निलंबित किया गया था। साथ ही परिसर में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उच्च न्यायालय ने छात्रों को राहत देते हुए कहा कि इस मुद्दे को आपसी सहमति से निपटाया जाना चाहिए। इसके लिए समिति का गठन किया जाना चाहिए।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रदर्शन करने के आरोपी छात्रों के निलंबन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई
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