Saturday, March 22, 2025
Homeराष्ट्रीयअब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, रामपुर नगर पालिका मशीन चोरी...

अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, रामपुर नगर पालिका मशीन चोरी मामले में थे आरोपी

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर नगर पालिका की स्वीपिंग मशीन चोरी के मामले में जमानत दे दी है। अब्दुल्ला फिलहाल हरदोई जेल में बंद हैं और जल्द ही उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी।

यहां बताते चलें कि यह मामला रामपुर नगर पालिका की ऑटोमैटिक स्वीपिंग मशीन से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर जौहर यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान समेत कुल 7 लोगों पर आरोप लगे थे। सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व सपा नेता और वर्तमान भाजपा नेता बाकर अली खान ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं दी थी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट में एक निजी चैनल को दिए गए आजम खान के इंटरव्यू का हवाला दिया गया। उस वीडियो में बैकग्राउंड में कथित ऑटोमैटिक स्वीपिंग मशीन दिखाई दे रही थी, जिसके आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

कैसे मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत?

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अब्दुल्ला आजम की ओर से पैरवी की। कोर्ट ने अब्दुल्ला को जमानत दे दी, हालांकि आजम खान की याचिका पर अभी कोई राहत नहीं।

अभी कहां हैं आरोपी?

आजम खान – सीतापुर जेल

अब्दुल्ला आजम – हरदोई जेल

अजहर अहमद खान – संभल जेल

अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या आजम खान को भी राहत मिल सकती है?

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हमारे बारें में

वेब वार्ता समाचार एजेंसी

संपादक: सईद अहमद

पता: 111, First Floor, Pratap Bhawan, BSZ Marg, ITO, New Delhi-110096

फोन नंबर: 8587018587

ईमेल: webvarta@gmail.com

सबसे लोकप्रिय

Recent Comments