Wednesday, April 16, 2025
Homeअंतर्राष्ट्रीयसाउथ कोरिया: कोर्ट ने पीएम के खिलाफ संसद के महाभियोग को किया...

साउथ कोरिया: कोर्ट ने पीएम के खिलाफ संसद के महाभियोग को किया खारिज

सियोल, (वेब वार्ता)। साउथ कोरिया की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री हान डक-सू के महाभियोग को खारिज करने और उनकी शक्तियों को बहाल करने का फैसला सुनाया है। जो दो महीने से अधिक समय पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उनके महाभियोग के बाद देश की राजनीतिक उथल-पुथल में नया मोड़ है।

हान ने राष्ट्रपति यून सूक येओल का स्थान लेते हुए कार्यवाहक नेता का पदभार संभाला, जिन पर पिछले साल अल्पकालिक मार्शल लॉ की घोषणा के कारण महाभियोग चलाया गया था। इस सिलसिले में पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया के सोल में शनिवार को हजारों समर्थक और प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे।

दो हफ्ते पहले संभाला था PM का पद

प्रधानमंत्री हान दो सप्ताह से भी कम समय तक पद पर रहे और 27 दिसंबर को संवैधानिक न्यायालय में तीन और न्यायाधीशों की नियुक्ति से इनकार करने पर विपक्ष के नेतृत्व वाली संसद के साथ टकराव के बाद उन्हें महाभियोग लगाया गया और निलंबित कर दिया गया। न्यायालय के न्यायाधीशों ने महाभियोग को खारिज करने के लिए सात से एक के बहुमत से फैसला सुनाया।

पीएम हान डक-सू पर क्या थे आरोप?

75 वर्षीय हान ने रूढ़िवादी और उदारवादी दोनों ही तरह के पांच राष्ट्रपतियों के अधीन तीन दशकों से अधिक समय तक नेतृत्व के पदों पर काम किया था। फिर भी, विपक्ष के नेतृत्व वाली संसद ने उन पर मार्शल लॉ घोषित करने के यून के फैसले को विफल करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया, एक आरोप जिसे उन्होंने नकार दिया।

राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ महाभियोग

संवैधानिक न्यायालय ने सोमवार को कहा कि उसने हान के महाभियोग को पलटने का फैसला किया है, कोर्ट ने अभी तक राष्ट्रपति यून के महाभियोग पर फैसला नहीं सुनाया है। अब ऐसे में अगर न्यायालय यून के महाभियोग को बरकरार रखता है, तो दक्षिण कोरिया को नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना होगा।

अगर न्यायालय उनके पक्ष में फैसला सुनाता है, तो यून को पद पर बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें राष्ट्रपति पद की अपनी शक्तियां वापस मिल जाएंगी।

यून के बाद बारी आई पीएम हान की

राष्ट्रपति यून के बाद दक्षिण कोरिया की मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई। पूर्व राष्ट्रपति यून सूक योल की ओर से लगाए गए मार्शल लॉ समर्थन करने और योल के खिलाफ जांच को मंजूरी न देने पर विपक्षी दल ने संसद में यह प्रस्ताव पारित किया था।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

वेब वार्ता समाचार एजेंसी

संपादक: सईद अहमद

पता: 111, First Floor, Pratap Bhawan, BSZ Marg, ITO, New Delhi-110096

फोन नंबर: 8587018587

ईमेल: webvarta@gmail.com

सबसे लोकप्रिय

Recent Comments