Hardoi National Lok Adalat 2026: 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के निर्देश

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हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक | वेब वार्ता

Hardoi National Lok Adalat 2026 को सफल बनाने के उद्देश्य से जनपद न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष रीता कौशिक ने की। बैठक में आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे लोक अदालत के माध्यम से अधिकतम मामलों का समाधान सुनिश्चित करें, जिससे लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके। Hardoi National Lok Adalat 2026 के माध्यम से लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण कर न्यायालयों में लंबित मुकदमों का बोझ कम करने का प्रयास किया जाएगा।

⚡ संक्षिप्त वार्ता (News Summary)

  • कार्यक्रम: Hardoi National Lok Adalat 2026
  • तारीख: 14 मार्च 2026
  • स्थान: जनपद न्यायालय परिसर, हरदोई
  • अध्यक्षता: जिला जज रीता कौशिक
  • उद्देश्य: लंबित मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण

समझौता योग्य मामलों का होगा निस्तारण

Hardoi National Lok Adalat 2026 के बारे में जानकारी देते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव काव्या सिंह ने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के समझौता योग्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

इनमें आपराधिक समझौता योग्य मामले, मोटर दुर्घटना से जुड़े दावे, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले तथा बिजली और जल बिल से जुड़े वाद शामिल हैं। हालांकि अशमनीय वादों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

लोक अदालत में किन मामलों का होगा निपटारा?राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल वाद, राजस्व वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, बिजली और जल बिल से जुड़े मामले तथा अन्य समझौता योग्य मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।

विशेष लोक अदालत का भी होगा आयोजन

Hardoi National Lok Adalat 2026 से पहले छोटे अपराधों के मामलों के निस्तारण के लिए 11, 12 और 13 मार्च 2026 को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इन विशेष लोक अदालतों में पेटी ऑफेंस से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

इसके अलावा धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए भी 12, 13 और 14 मार्च 2026 को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत की विशेषताएं

  • आपसी सहमति से मामलों का समाधान
  • कम समय में न्याय प्राप्त करने की सुविधा
  • न्यायालय शुल्क की बचत
  • लंबित मामलों के बोझ में कमी

न्यायिक अधिकारियों को दिए गए दिशा-निर्देश

Hardoi National Lok Adalat 2026 की तैयारियों को लेकर बैठक में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं अपर जिला जज यशपाल ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने के लिए प्रयास करें, ताकि आम जनता को त्वरित और सस्ता न्याय मिल सके।

न्यायिक अधिकारियों की रही मौजूदगी

बैठक में जनपद के सभी न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। न्यायिक अधिकारियों ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने का आश्वासन दिया।

अब आगे क्या होगा?जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत से पहले संबंधित पक्षकारों को सूचना दी जाएगी और उन्हें समझौते के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण 14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सके।

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