Wednesday, February 11, 2026
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हरदोई: जन सुनवाई में जिलाधिकारी ने सुनीं 96 शिकायतें, मौके पर ही पेंशन और आयुष्मान कार्ड का पंजीकरण

हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक, (वेब वार्ता)। हरदोई जिला प्रशासन की ओर से आम जनता की समस्याओं को सुनने और तत्काल समाधान के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई की अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुनय झा ने की। उन्होंने 96 शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

मौके पर हुआ पेंशन और आयुष्मान कार्ड पंजीकरण

जन सुनवाई के दौरान अनेक पात्र नागरिकों को बड़ी राहत मिली। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के लिए पात्र नागरिकों का मौके पर ही पंजीकरण कराया गया।

इसके साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड तत्काल बनाए गए। यह कार्य सामाजिक कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सहयोग से किया गया।

जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

जन सुनवाई में कई शिकायतें भूमि विवाद, पैमाइश, अंश निर्धारण और चकरोडों पर अवैध कब्जे से संबंधित थीं। इस पर जिलाधिकारी अनुनय झा ने निर्देश दिए कि:

  • पैमाइश और अंश निर्धारण से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी न की जाए।

  • चकरोडों पर अवैध कब्जों के मामलों को गंभीरता से लिया जाए और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

  • भूमि विवादों के स्थायी समाधान के लिए थाकबंदी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि जन शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहते हुए पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें।

उपस्थित रहे अधिकारी

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) प्रियंका सिंह, उप जिलाधिकारी गरिमा सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वे जन सुनवाई के माध्यम से आई समस्याओं को प्राथमिकता से लेकर जवाबदेही सुनिश्चित करें।

जन सुनवाई की खास बातें

  •  कुल 96 शिकायतें सुनी गईं

  •  वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए तुरंत पंजीकरण

  •  70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के बनाए गए आयुष्मान कार्ड

  •  पैमाइश और अंश निर्धारण मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश

  •  चकरोडों पर कब्जों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के आदेश

  •  भूमि विवादों के स्थायी समाधान के लिए थाकबंदी मामलों को प्राथमिकता

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