हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक | वेब वार्ता
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई श्रीमती रीता कौशिक के संरक्षण में आज 13 फरवरी 2026 को जिला कारागार हरदोई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बंदियों की समस्याओं की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए गए।
न्यायिक अधिकारी ने की सीधी संवाद प्रक्रिया
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण काव्या सिंह ने निरीक्षण के दौरान बंदियों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया। उन्होंने बंदियों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
प्ली-बारगेनिंग पर जागरूकता शिविर आयोजित
निरीक्षण के साथ-साथ बंदियों के अधिकार एवं प्ली-बारगेनिंग विषय पर जागरूकता शिविर भी आयोजित किया गया। न्यायिक अधिकारी ने बंदियों को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी और न्यायिक प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
| कार्यक्रम | उद्देश्य | प्रमुख बिंदु |
|---|---|---|
| जेल निरीक्षण | समस्याओं की समीक्षा | त्वरित निस्तारण के निर्देश |
| जागरूकता शिविर | विधिक जानकारी | प्ली-बारगेनिंग प्रक्रिया की जानकारी |
| निःशुल्क विधिक सहायता | आर्थिक रूप से कमजोर बंदी | डीएलएसए के माध्यम से सहायता |
- आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन।
- कारागार अधीक्षक के माध्यम से प्रार्थना-पत्र भेजने की व्यवस्था।
- न्यायिक प्रावधानों के प्रभावी उपयोग पर बल।
निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान
न्यायिक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो बंदी निजी अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ हैं, वे कारागार अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन भेज सकते हैं। ऐसे मामलों में प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी।
उपस्थित अधिकारीगण
इस अवसर पर अधीक्षक अमन कुमार सिंह, डिप्टी जेलर अनीश यादव, अमर कुमार सिंह, नरेश चन्द्र, लीगल एड डिफेंस काउंसिल अजय त्रिपाठी तथा प्राधिकरण के लिपिक अभिषेक अवस्थी उपस्थित रहे।
निष्कर्ष
जिला कारागार हरदोई का यह निरीक्षण बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा एवं न्यायिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे बंदियों में विधिक जागरूकता बढ़ेगी और न्याय तक उनकी पहुंच सुलभ होगी।
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