हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक | वेब वार्ता
उत्तर प्रदेश शासन ने जनपद हरदोई में तैनात जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) विनय कुमार सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई डिजिटल पुस्तकालय (बाल एवं किशोर पुस्तकालय) की स्थापना में गंभीर लापरवाही सहित अन्य प्रशासनिक शिथिलताओं को लेकर की गई है। शासन ने प्रकरण की एक माह में जांच पूरी करने के निर्देश भी जारी किए हैं।
पंचायतिराज निदेशालय ने जारी किया निलंबन आदेश
यह निलंबन कार्रवाई पंचायतिराज निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है। निदेशालय के पत्र संख्या-1/442482/2026 दिनांक 30 जनवरी 2026 के क्रम में निलंबन आदेश जारी किया गया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डीपीआरओ द्वारा शासन की प्राथमिक योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित गंभीरता नहीं बरती गई।
डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना में देरी प्रमुख आरोप
आदेश के अनुसार जनपद हरदोई में डिजिटल पुस्तकालय / डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं कराई गई। इसके अतिरिक्त आरक्षण, आरएफपीओ, चिन्हित स्थल एवं अन्य पंचायत संबंधी योजनाओं से जुड़े मामलों में भी रुचि न लेने और शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं।
अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश
इन तथ्यों के आधार पर विनय कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम 4(1) के अंतर्गत निलंबित किया गया है। साथ ही नियम-7 के तहत उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी संस्थित की गई है।
जांच अधिकारी नियुक्त, एक माह में रिपोर्ट देने के निर्देश
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| जांच अधिकारी | श्री गिरीश चन्द्र रजक |
| पद | उप निदेशक (पंचायत) |
| मंडल | देवीपाटन मंडल, गोंडा |
| जांच अवधि | एक माह |
जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे नियमानुसार जांच प्रक्रिया पूर्ण कर एक माह के भीतर अपनी आख्या पंचायतिराज निदेशालय को उपलब्ध कराएं।
निलंबन अवधि में मुख्यालय व भत्तों का प्रावधान
निलंबन अवधि के दौरान विनय कुमार सिंह का मुख्यालय पंचायतिराज निदेशालय, उत्तर प्रदेश निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा, जो अवकाश वेतन के बराबर होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में वे किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार या निजी व्यवसाय में संलग्न नहीं होंगे।
अन्य भत्तों पर भी नियम लागू
शासनादेश में उल्लेख किया गया है कि जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अन्य किसी भत्ते का भुगतान नियमों के अधीन होगा। यदि किसी भत्ते के भुगतान का दावा किया जाता है, तो उसके वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
संबंधित अधिकारियों को भेजी गई आदेश की प्रतिलिपि
निलंबन आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, पंचायतिराज विभाग, जिलाधिकारी हरदोई, मुख्य विकास अधिकारी हरदोई सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दी गई है।
- डीपीआरओ विनय कुमार सिंह निलंबित
- डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना में लापरवाही मुख्य कारण
- एक माह में जांच पूरी करने के निर्देश
निष्कर्ष
हरदोई में डीपीआरओ के निलंबन की यह कार्रवाई शासन की योजनाओं में लापरवाही पर सख्त रुख को दर्शाती है। डिजिटल लाइब्रेरी जैसी महत्वपूर्ण योजना में देरी को गंभीरता से लेते हुए शासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि प्रशासनिक शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।
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