देवरिया में अवैध मजार ध्वस्त: प्रशासन ने तीन बुलडोजर लगाकर किया कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर बंजर भूमि से हटाया अतिक्रमण

देवरिया, ममता तिवारी | वेब वार्ता

देवरिया जिले में सरकारी भूमि पर बने अवैध मजार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। देवरिया-गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज के पास स्थित हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा मजार को तीन बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया है। सदर एसडीएम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई, जिसमें परिसर से सामान हटाने का कार्य पहले मजार कमेटी द्वारा स्वयं शुरू किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही।

कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई शुरू

मामला सरकारी/बंजर भूमि पर अवैध निर्माण से जुड़ा है। कुछ माह पूर्व सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत के बाद एसडीएम सदर कोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को करीब एक घंटे तक चली तीखी बहस के बाद कोर्ट ने मजार को मान्यता योग्य नहीं माना और ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया। कोर्ट ने भूमि को बंजर घोषित कर दिया था।

आदेश के बाद रविवार को प्रशासन ने तीन बुलडोजर लगाकर कार्रवाई शुरू की। मजार कमेटी के अध्यक्ष मो. राशिद खान ने प्रशासन को लिखित आश्वासन दिया कि वे अतिक्रमण हटाने में पूरा सहयोग करेंगे। इसके बाद कमेटी ने स्वयं परिसर से सामान हटाना शुरू किया। प्रशासन ने भी बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी की।

मामला 2019 से चल रहा था

यह विवाद 2019 से चला आ रहा है। उस समय भाजपा नेताओं नवीन सिंह, मारकंडेय तिवारी, अमरध्वज राय, धनुषधारी मणि, गोविंद चौरसिया, राजन यादव, अंबिकेश पांडेय और अभिजीत उपाध्याय ने अवैध निर्माण की शिकायत की थी। तत्कालीन जिलाधिकारी अमित किशोर के निर्देश पर विनियमित क्षेत्र के जेई ने आरबीओ एक्ट की धारा-10 के तहत वाद दाखिल किया था। लेकिन पत्रावली दबा दी गई।

जून 2025 में सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री से शिकायत की। इसके बाद एएसडीएम अवधेश निगम की अदालत ने 1993 के कथित फर्जी परवाने को निरस्त कर भूमि को बंजर दर्ज किया। 2019 में जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम को निर्माण रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई।

प्रशासनिक व्यवस्था और शांति

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा सहित कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण रही।

प्रमुख तथ्य एक नजर में

विवरणजानकारी
स्थानदेवरिया-गोरखपुर रोड, ओवरब्रिज के पास
कार्रवाईतीन बुलडोजर से मजार ध्वस्त
आदेशकर्तासदर एसडीएम कोर्ट (श्रुति शर्मा)
भूमि का प्रकारसरकारी/बंजर भूमि
शिकायतकर्ता (2019)भाजपा नेता (नवीन सिंह आदि)
कोर्ट का फैसलामजार को मान्यता योग्य नहीं, ध्वस्तीकरण आदेश
कमेटी का सहयोगअध्यक्ष राशिद खान ने लिखित आश्वासन दिया
प्रशासन की सख्ती, कानून का पालन

देवरिया में अवैध मजार ध्वस्त होने से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती का संदेश गया है। सदर एसडीएम कोर्ट के आदेश का अनुपालन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। मजार कमेटी ने सहयोग दिया, जिससे कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी। यह कार्रवाई कानून के शासन और सरकारी भूमि की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जिले में ऐसी अन्य अवैध संरचनाओं पर भी नजर रखी जा रही है।

हमारे व्हाट्सएप्प चैनल को फॉलो करें

ये भी पढ़ें: देवरिया: चर्चित अवैध मजार मामले में 6 साल बाद सुनवाई पूरी, एसडीएम सदर ने फैसला सुरक्षित रखा – जल्द निर्णय की उम्मीद

Author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest

spot_img
spot_img

More articles

spot_img
spot_img