ललितपुर, 13 अप्रैल (वेब वार्ता)। कुर्क शुदा जमीन पर फसल बोने के मामले में चकबंदी विभाग की जांच आख्या के उपरान्त एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है। इस प्रकरण में कोतवाली प्रभारी शशिभूषण ने नाराहट थाने में पत्र भेजकर अवगत कराया कि सीओ सदर के कार्यालय पत्र 12 अप्रैल 2024 के माध्यम से जांच आख्या प्राप्त हुयी। आख्या के अवलोकन में पाया गया कि जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से मोहल्ला चौबयाना निवासी प्रभात शर्मा पुत्र शान्तिनन्दन शर्मा द्वारा शिकायती पत्र भेजा गया था, जो कि 29 मार्च को प्राप्त हुआ।
शिकायत की जांच सीओ सदर द्वारा की गयी, जिसमें कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर के मुकद्दमें में मोहल्ला सुभाषपुरा निवासी रमेश खटीक पुत्र मटरूलाल खटीक, राजकुमार खटीक पुत्र रमेश खटीक, जितेन्द्र खटीक पुत्र रमेश खटीक, जयश्री खटीक पत्नी जितेन्द्र खटीक, राजपूत कालोनी निवासी संतोष अहिरवार पुत्र बाबूलाल, रामनगर निवासी जग्गू कुशवाहा पुत्र रामदयाल व सिविल लाइन निवासी जितेन्द्र कुमार जैन पुत्र उत्तम कुमार और रैदासपुरा निवासी प्रीतम पुत्र छन्ते अहिरवार के विरूद्ध 28 सितम्बर 2022 को पंजीकृत हुआ था, जिसकी जांच जाखलौन प्रभारी निरीक्षक द्वारा की गयी।
जांच में संतोष अहिरवार व जितेन्द्र कुमार जैन का अपराध में संलिप्तता न पाये जाने पर नामजदगी गलत कर दी गयी। 29 सितम्बर 2022 को रमेश खटीक को 30 दिसम्बर 2022 को प्रीतम उपरोक्त को जेल भेजा गया था। तथा राजकुमार खटीक, जग्गू कुशवाहा, जितेन्द्र खटीक, जयश्री खटीक न्यायालय में हाजिर हुये थे। जिसमें नामित राजकुमार खटीक, जग्गू कुशवाहा, जितेन्द्र खटीक व जयश्री खटीक के विरूद्ध धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट में जिलाधिकारी द्वारा कुर्क हेतु आदेशित किया गया था, जिसके क्रम में नामित अभियुक्तों की सम्पत्ति की जानकारी राजस्व विभाग को पत्राचार किया गया।
5 अगस्त 2023 के आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्क शुदा सम्पत्ति का रिसीवर अधिकारी शहर कोतवाल को नियुक्त किया गया था। पत्र में बताया कि परगना मड़ावरा के ग्राम गौना में आराजी संख्या 2206/8, 2206/10, 2206/11 रकवा 2.756 में कुर्क शुदा भूमि पर फसल गौना निवासी बच्चूलाल पुत्र ध्यानी द्वारा फसल बोई गयी है। इस पर कोतवाली पुलिस ने बच्चूलाल के खिलाफ धारा 447, 186 व सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2/3 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।