Illegal Colonies Demolished Gohana: 5.5 एकड़ में विकसित दो अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

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गोहाना, राजेश आहूजा | वेब वार्ता

Illegal Colonies Demolished Gohana: सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 5.5 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई मंगलवार को एनएच-709 (गोहाना–पानीपत रोड) और मिनी बाईपास के पास की गई।

जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) अजमेर सिंह ने बताया कि उपायुक्त सुशील सारवान के निर्देशानुसार जिले में अवैध कॉलोनियों और निर्माणों को प्रारंभिक चरण में ही ध्वस्त करने के लिए सख्त अभियान चलाया जा रहा है।

⚡ संक्षिप्त वार्ता (News Summary)

  • Illegal Colonies Demolished Gohana अभियान के तहत कार्रवाई
  • एनएच-709 और मिनी बाईपास क्षेत्र में दो अवैध कॉलोनियां ध्वस्त
  • लगभग 5.5 एकड़ भूमि पर किया गया था अवैध विकास
  • 30 डीपीसी, सीवरेज सिस्टम और कच्चे रास्तों को किया गया ध्वस्त

30 डीपीसी और अवैध ढांचे किए ध्वस्त

Illegal Colonies Demolished Gohana अभियान के तहत प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कॉलोनियों में किए गए निर्माणों को तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान लगभग 30 डीपीसी (प्लॉट की नींव), सीवरेज सिस्टम तथा कच्चे रास्तों को जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त किया गया।

प्रशासन का कहना है कि इन कॉलोनियों को बिना किसी सरकारी अनुमति के विकसित किया जा रहा था, जो पूरी तरह अवैध है।

📌 क्या है पूरा मामला?

  • गोहाना क्षेत्र में 5.5 एकड़ भूमि पर दो अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं
  • प्रशासन ने प्रारंभिक चरण में ही अवैध निर्माण को ध्वस्त किया
  • एनएच-709 और मिनी बाईपास क्षेत्र में चल रही थी प्लॉटिंग
  • डीटीपी विभाग ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की

प्लॉट खरीदने से पहले करें जांच

डीटीपी अजमेर सिंह ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से बचें। उन्होंने कहा कि ऐसी कॉलोनियों में सरकार द्वारा कोई भी मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, पानी, सीवरेज या बिजली उपलब्ध नहीं कराई जाती।

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि प्लॉट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कॉलोनी सरकार द्वारा नियमानुसार स्वीकृत है या नहीं, अन्यथा उनकी मेहनत की कमाई जोखिम में पड़ सकती है।

अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर होगी एफआईआर

डीटीपी ने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध कॉलोनी के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा सभी क्षेत्रों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।

यदि कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी विकसित करता पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

🔎 प्रशासन ने जारी की चेतावनी

  • अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी
  • कॉलोनी खरीदने से पहले सरकारी स्वीकृति की जांच करें
  • जिले में अवैध निर्माण पर लगातार निगरानी
  • शिकायत के लिए डीटीपी कार्यालय सोनीपत से संपर्क करें

डीटीपी विभाग ने बताया कि अधिक जानकारी या शिकायत के लिए नागरिक जिला नगर योजनाकार कार्यालय, प्रथम तल, एचएसवीपी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-15, सोनीपत में संपर्क कर सकते हैं।

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