ग्वालियर, मुकेश शर्मा | वेब वार्ता
ग्वालियर में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि को निजी बताने वाले पटवारी राहुल दुबे को निलंबित कर दिया है। जांच में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। मामला ग्राम मुरार की शासकीय भूमि से जुड़ा है, जिसे पटवारी ने गलत रिपोर्ट में निजी बताया था।
शासकीय भूमि को निजी बताकर बनाई गलत रिपोर्ट
मामले के अनुसार, पटवारी राहुल दुबे ने 25 सितंबर 2025 को ग्राम मुरार की सर्वे क्रमांक 3689/1 रकबा 0.2690 हेक्टेयर भूमि को अपनी रिपोर्ट में निजी बताया। रिपोर्ट में लिखा गया कि यह भूमि विक्रेता एवं अन्य के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है और यह भूमि न तो पट्टे माफी, औकाफ, भूदान या अन्य शासकीय भूमि के अंतर्गत आती है। इसके आधार पर भूमि के नामांतरण का प्रकरण भी तैयार कर दिया गया।
दूसरी रिपोर्ट में सामने आई सच्चाई
14 नवंबर 2025 को पटवारी ने दूसरी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उसने स्वीकार किया कि आदेश के अमल के समय पाया गया कि ग्राम मुरार की सर्वे क्रमांक 3689/1 भूमि खसरा रिकॉर्ड में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखा कि खाते की रिपोर्ट लगाते समय उसका ध्यान इस ओर नहीं गया, जिसके कारण यह त्रुटि हुई।
- पटवारी ने ग्राम मुरार की शासकीय भूमि को निजी बताया।
- नामांतरण प्रस्ताव बिना परीक्षण के भेजा गया।
- जांच में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर ने की निलंबन कार्रवाई।
कलेक्टर ने मांगा जवाब, अपर कलेक्टर से भी हुई पूछताछ
मामले के संज्ञान में आने पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने पटवारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पटवारी ने अपने जवाब में कहा कि उसने यह रिपोर्ट अपर कलेक्टर से अभिमत लेकर बनाई थी। इस पर कलेक्टर ने अपर कलेक्टर से भी स्पष्टीकरण मांगा। अपर कलेक्टर ने जवाब में बताया कि खसरा रिकॉर्ड में भूमि पर सीलिंग अंकित थी, फिर भी बिना परीक्षण नामांतरण प्रस्ताव भेजा गया।
निष्कर्ष: प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में कदम
कलेक्टर रुचिका चौहान ने स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि से जुड़ी किसी भी प्रकार की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गलत रिपोर्ट लगाकर भूमि को निजी बताने और नामांतरण प्रस्ताव भेजने पर पटवारी राहुल दुबे को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त संदेश है।
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