भोपाल/इंदौर | वेब वार्ता
मध्य प्रदेश में दिवाली की खुशियां आग और धमाकों के रूप में बदल गईं। भोपाल और इंदौर में कार्बाइड गन के दुरुपयोग से 60 से अधिक लोग, ज्यादातर बच्चे, गंभीर रूप से घायल हो गए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 26 बच्चे भर्ती हैं, जिनमें 14 की आंखों पर स्थायी क्षति का खतरा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को हमीदिया का दौरा कर घायलों से मुलाकात की और उपचार की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों को सर्वोत्तम सुविधा के निर्देश दिए। दूसरी ओर, इंदौर जिला प्रशासन ने कार्बाइड गन और अवैध पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध निर्माण, भंडारण, बिक्री, और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयरिंग पर लागू है। उल्लंघन पर 1 साल जेल या ₹5,000 जुर्माना।
यह घटनाएं कार्बाइड गन के खतरे को उजागर करती हैं, जो ‘खिलौना’ के रूप में बिकता है लेकिन आंखें फोड़ सकता है। आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं—घटनाओं का विवरण, CM का दौरा, इंदौर का बैन, कार्बाइड गन का खतरा, और भविष्य के उपाय।
दिवाली पर भोपाल-इंदौर में हादसे: 60+ घायल, 14 बच्चों की आंखें खतरे में
दिवाली (20 अक्टूबर 2025) पर मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन के दुरुपयोग से हादसे बढ़ गए। भोपाल में 60+ घायल, इंदौर में 31+। ज्यादातर 8-14 साल के बच्चे प्रभावित।
भोपाल की स्थिति
- घायल संख्या: 60+ लोग, 42 आंखों में चोट। हमीदिया में 26 बच्चे भर्ती।
- प्रभावित बच्चे: 14 की आंखों पर स्थायी क्षति का खतरा। हेमंत पंथी (14 वर्ष) और अरिष (15 वर्ष) गंभीर।
- कारण: कार्बाइड गन ₹150 में उपलब्ध, लेकिन प्रतिबंधित।
इंदौर की स्थिति
- घायल संख्या: 31 मरीज, उम्र 3-31 वर्ष। इंदौर, देवास, सीहोर आदि जिलों से।
- प्रभाव: आंखों में चोटें, सर्जरी की जरूरत। CMHO डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने कहा, “मरीज इंदौर से बाहर के जिलों से भी आए।”
विशेषज्ञों ने कहा, “कार्बाइड गन शार्पनेल जैसी चोटें देता है।”
CM मोहन यादव का हमीदिया दौरा: घायलों से मुलाकात, डॉक्टरों को निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को हमीदिया अस्पताल के नेत्र रोग विभाग का दौरा किया। उन्होंने प्रशांत, करण, अंश, और आरिष सहित घायल बच्चों से मुलाकात की।
- मुलाकात: CM ने बच्चों का हाल जाना, परिजनों से बात की। कहा, “सरकार आपके साथ है।”
- डॉक्टरों को निर्देश: सर्वोत्तम उपचार, निरंतर निगरानी। कहा, “लापरवाही बर्दाश्त नहीं।”
- परिजनों को आश्वासन: भोजन, दवाएं, परामर्श सेवाएं।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संदीप यादव और आयुक्त जनसंपर्क दीपक सक्सेना उपस्थित थे। अधिकारियों ने बताया, “सभी चोटों की सर्जरी हो चुकी है।”
इंदौर में कार्बाइड गन पर पूर्ण बैन: वीडियो शेयरिंग पर भी रोक
इंदौर जिला मजिस्ट्रेट शिवम वर्मा ने धारा 163 के तहत आदेश जारी किया:
- पूर्ण प्रतिबंध: निर्माण, भंडारण, बिक्री, उपयोग।
- सोशल मीडिया: ‘रील्स’ या वीडियो बनाने/शेयरिंग पर रोक।
- सजा: BNS धारा 223 के तहत 1 साल जेल, ₹5,000 जुर्माना।
पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने थाना प्रभारियों को निगरानी के निर्देश दिए। ADCP राजेश डंडोटिया ने कहा, “गनें जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक।”
भोपाल और ग्वालियर में पहले ही बैन है।
कार्बाइड गन का खतरा: ‘खिलौना’ जो आंखें फोड़ देता है
कार्बाइड गन PVC पाइप, गैस लाइटर, और कैल्शियम कार्बाइड से बनता है। पानी के संपर्क में एसीटिलीन गैस बनती है, जो चिंगारी से फट जाती है।
- विस्फोट: 1,000 मी/सेकंड गति, प्लास्टिक टुकड़े शार्पनेल जैसे।
- चोटें: आंखों में जलन, अंधापन, चेहरे पर घाव।
- उपलब्धता: ₹50-150 में बाजारों में।
CMHO हासानी ने कहा, “यह इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव है। बच्चों के लिए घातक।”
मध्य प्रदेश में कार्बाइड हादसे (2025)
| शहर | घायल | आंखों पर खतरा |
|---|---|---|
| भोपाल | 60+ | 42 |
| इंदौर | 31+ | 25+ |
भविष्य के उपाय: जागरूकता और सख्ती
- प्रशासन: छापेमारी, जागरूकता अभियान।
- समाज: माता-पिता बच्चों को दूर रखें।
- CM का संदेश: “बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च।”
यह बैन भोपाल-इंदौर को सुरक्षित उत्सव देगा।
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