रायपुर में कर बकायादारों पर सख्ती, 31 मार्च के बाद कुर्की-सीलिंग और 17% जुर्माना

वेब वार्ता | रायपुर

रायपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष के समापन से पहले कर वसूली को लेकर अपना रुख बेहद कड़ा कर लिया है। निगम प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा तक संपत्तिकर जमा नहीं करने वाले बकायादारों के खिलाफ कुर्की और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार भी लगाया जाएगा, जिससे देनदारी और बढ़ जाएगी।

निगम के अधिकारियों का कहना है कि शहर के विकास कार्यों सड़क, जल निकासी, सफाई और बुनियादी सुविधाओं के लिए पर्याप्त राजस्व जरूरी है, लेकिन लंबे समय से कई करदाता भुगतान में लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे मामलों में अब किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी और नियमों के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे।

नागरिकों को अंतिम मौका देने के लिए निगम ने छुट्टियों के दिन भी राजस्व काउंटर खुले रखने का निर्णय लिया है। 29 मार्च (शनिवार) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को शहर के सभी जोन कार्यालयों में कर जमा किया जा सकेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब अवकाश का हवाला देकर देरी करने वालों को कोई छूट नहीं मिलेगी।

इसके साथ ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ‘मोर रायपुर’ मोबाइल एप और निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि लोग घर बैठे ही आसानी से भुगतान कर सकें।

निगम के रिकॉर्ड के अनुसार कई बड़े सरकारी और निजी संस्थानों पर करोड़ों रुपये का बकाया लंबित है। इनमें बीएसएनएल, विद्युत मंडल और स्टेट पावर सप्लाई कंपनी जैसे संस्थान शामिल हैं, जिनसे वसूली पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। राजस्व वसूली को गति देने के लिए निगम ने जोन-वार लक्ष्य तय किए हैं, जिससे अधिकारियों पर भी प्रदर्शन का दबाव बढ़ा है। साथ ही बकायादारों से सीधे संपर्क के लिए फोन कॉल और संदेश के माध्यम से लगातार सूचना दी जा रही है।

निगम आयुक्त विश्वदीप ने नागरिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च से पहले अपना संपत्तिकर जमा कर दें, ताकि अतिरिक्त शुल्क और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि समयसीमा के बाद नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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