रायपुर, 03 अप्रैल (वेब वार्ता)। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से एक नई पहल शॉर्ट टर्म लोन सुविधाशुरू की है। अब शासकीय सेवक अपने वेतन के आधार पर अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे, जिससे अचानक आने वाली वित्तीय जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार शॉर्ट टर्म लोन सुविधा सुविधा 16 मार्च 2026 से पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन ढांचे के अनुसार किसी भी समय अग्रिम राशि प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें पारंपरिक ऋण प्रक्रिया की जटिलताओं से राहत मिलेगी।
डिजिटल माध्यम से होगी पूरी प्रक्रिया
शॉर्ट टर्म लोन सुविधा योजना की सबसे खास बात यह है कि पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जाएगी। इससे आवेदन से लेकर राशि प्राप्त करने तक की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनी रहेगी।
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यह प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करे, जिससे लेन-देन सुरक्षित और विश्वसनीय बना रहे।
सेवा प्रदाता को सौंपी जिम्मेदारी
शॉर्ट टर्म लोन सुविधा के संचालन के लिए बैंगलोर स्थित रिफाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड को सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी इस पूरी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से संचालित करेगी और कर्मचारियों को सुविधा उपलब्ध कराएगी।
इसके साथ ही सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की है, जिसमें आवेदन, स्वीकृति और भुगतान की पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से बताया गया है।
कर्मचारियों को मिलेगा त्वरित लाभ
इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों को अचानक आने वाली जरूरतों जैसे चिकित्सा, शिक्षा या अन्य खर्चों के लिए तुरंत सहायता मिल सकेगी।
सरकार की इस पहल को कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।



