सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार, सेना पर टिप्पणी मामले में कार्यवाही पर रोक

- Advertisement -

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि “अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो ऐसी बातें नहीं कहेंगे।” साथ ही, कोर्ट ने लखनऊ की निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रही मानहानि कार्यवाही पर भी अस्थायी रोक लगा दी है।

‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिए गए बयान पर विवाद

यह मामला दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने चीन के साथ सीमा विवाद के संदर्भ में भारतीय सेना को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की अदालत में उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा,

“आप विपक्ष के नेता हैं, आप संसद में अपनी बात रखें। सोशल मीडिया पर क्यों कहते हैं?”

कोर्ट ने पूछा कि राहुल गांधी को यह जानकारी कैसे मिली कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की बयानबाजी से देश की सेना और संप्रभुता पर सवाल खड़े होते हैं।

कार्यवाही पर रोक, नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही, निचली अदालत में जारी कार्यवाही पर स्थगन आदेश देते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

गौरतलब है कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था। गांधी ने समन को इस आधार पर चुनौती दी थी कि शिकायत दुर्भावना से प्रेरित है।

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest

spot_img
spot_img

More articles

spot_img
spot_img