नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दो अहम विधेयक पारित कर दिए—‘राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक’ और ‘राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025’। इन विधेयकों को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मानसून सत्र में पेश किया, जो भारत के खेल ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन
‘राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक’ का मुख्य उद्देश्य भारत में खेल प्रशासकों को विनियमित और पारदर्शी प्रणाली में लाना है। इसके तहत नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड (NSB) का गठन किया जाएगा, जो सभी खेल महासंघों की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
इसमें भारत का सबसे प्रभावशाली और समृद्ध खेल निकाय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भी शामिल होगा।
डोपिंग रोधी संशोधन – नाडा को मिलेगी अधिक स्वतंत्रता
दूसरा विधेयक, ‘राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी संशोधन विधेयक 2025’, देश की नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) को वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) के निर्देशों के अनुसार अधिक ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस प्रदान करता है।
संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अपील पैनल और नाडा की संस्थागत व संचालन स्वतंत्रता को बढ़ाना है, ताकि डोपिंग जांच और प्रवर्तन में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।
खेल मंत्री का बयान – ‘ग्राउंड टू ग्लोरी’ का सपना
लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान मनसुख मांडविया ने कहा,
“खेल इस देश में सदियों से प्रचलित है। हमारा युवा वर्ग हमारी ताकत है। हम चाहते हैं कि वे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करें। यह विधेयक आजादी के बाद से खेलों में सबसे बड़ा सुधार है और इससे हम ‘ग्राउंड टू ग्लोरी’ के सपने को साकार करेंगे।”
उन्होंने ‘खेलो भारत’ नीति और देशभर में मौजूद खेलो इंडिया सेंटर्स का भी जिक्र किया, जहां खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण, सुविधाएं और विशेषज्ञ कोच उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
विशेषज्ञों की राय
खेल विशेषज्ञों के अनुसार, इन विधेयकों के लागू होने से खेल महासंघों की जवाबदेही बढ़ेगी, डोपिंग के मामलों पर सख्त कार्रवाई होगी और खिलाड़ियों को बेहतर वातावरण मिलेगा।
पिछली सरकारों की आंतरिक राजनीति के कारण दशकों तक लटका रहा National Sports Governance Bill. pic.twitter.com/mxPMRKaUTj
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 11, 2025