सोनिया गांधी केस: मतदाता सूची विवाद पर दिल्ली अदालत में सुनवाई आज

नई दिल्ली, 30 मार्च (वेब वार्ता)। राजधानी की एक अदालत सोमवार को सोनिया गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करेगी। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले उनका नाम कथित रूप से मतदाता सूची में शामिल किया गया था।

यह याचिका अधिवक्ता विकास त्रिपाठी द्वारा दायर की गई है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी वैभव चौरसिया के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें इस मामले में पुलिस जांच कराने की मांग को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज किया गया था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता वर्ष 1983 में प्राप्त हुई। इस आधार पर याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना वैध दस्तावेजों के ऐसा होना संभव नहीं है और यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आ सकता है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि वर्ष 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया था और बाद में नागरिकता मिलने के पश्चात दोबारा जोड़ा गया, जिससे पहले की प्रविष्टि पर संदेह उत्पन्न होता है।

इस मामले में विशाल गोगने ने पूर्व में पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।

हालांकि, इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव से जुड़े मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित होता है और ऐसे विवादों का समाधान चुनाव याचिका के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।

वहीं, सोनिया गांधी की ओर से दायर जवाब में आरोपों को ‘राजनीतिक रूप से प्रेरित’ और निराधार बताया गया है। उनका कहना है कि नागरिकता से जुड़े मुद्दे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि मतदाता सूची से संबंधित मामलों का अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है।

इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी बहस तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है, जबकि कांग्रेस ने आरोपों को निराधार और प्रतिशोधात्मक करार दिया है।

अब इस बहुचर्चित मामले में अदालत की आगामी सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, जो आगे की कानूनी दिशा तय कर सकती है।

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