न्यूजक्लिक मामला : दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रबीर पुरकायस्थ को अग्रिम जमानत दी

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी। उन पर अपनी खबरों के माध्यम से चीन के समर्थन में दुष्प्रचार करने के लिए कथित रूप से धन प्राप्त करने का मामला दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धन शोधन मामले में भी उन्हें इसी प्रकार की राहत प्रदान की। अदालत ने यह फैसला पुरकायस्थ की अर्जी पर दी।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज मामले में न्यूजक्लिक के निदेशक प्रांजल पांडे को भी अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने 2021 में इन मामलों में पुरकायस्थ और पांडे को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।

ईओडब्ल्यू ने आरोप लगाया है कि पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने संबंधित कानून का उल्लंघन करते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी यूएसए से 9.59 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया।

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