नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। केन्द्र सरकार खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा और डोपिंग नियंत्रण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 लेकर आई है। लोकसभा में बुधवार को विधेयक पेश किया गया। विधेयक विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 2022 के इससे जुड़े अधिनियम में संशोधन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश किया। विधेयक का उद्देश्य खेलों में डोपिंग रोधी उपायों को बढ़ावा देना और मजबूत करना तथा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के संचालन के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करना, तथा खेलों में डोपिंग रोधी राष्ट्रीय बोर्ड का गठन करना है।
विधेयक में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी प्रयोगशाला (एनडीटीएल) के संचालन और संरचना में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इसका उद्देश्य दोनों संस्थानों को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और विश्वसनीय बनाना है।
विधेयक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सुनवाई और अपील की प्रक्रिया क्या होगी। नाडा द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही डोप परीक्षण, अनुशासनात्मक कार्यवाही और अपील प्रक्रिया संचालित की जाएगी।