Monday, January 26, 2026
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दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाना अमानवीय, अदूरदर्शी और करुणा खत्म करने वाला कदम : राहुल गांधी

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे न केवल अमानवीय बताया, बल्कि कहा कि यह एक अदूरदर्शी कदम है जो हमारी करुणा को खत्म करता है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा —

“दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान-समर्थित नीति से एक कदम पीछे है। ये बेजुबान कोई समस्या नहीं हैं, जिन्हें मिटाया जा सके। आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से सड़कों को सुरक्षित रखा जा सकता है, बिना क्रूरता के।”

उन्होंने आगे कहा कि सभी कुत्तों को एक साथ हटाना न केवल अमानवीय है, बल्कि यह दूरदर्शिता की कमी को भी दर्शाता है। राहुल गांधी का मानना है कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों को एक साथ सुनिश्चित किया जा सकता है।

📌 सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर चिंता जताते हुए एमसीडी और एनडीएमसी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए, ताकि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया में रुकावट डालने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही कहा गया कि हाल के दिनों में बढ़ते कुत्तों के हमले और रेबीज जैसी घातक बीमारी के खतरे को देखते हुए यह कदम ज़रूरी है।

📌 कोर्ट का तर्क

  • दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की संख्या और हमले बढ़ रहे हैं

  • बच्चों और बुजुर्गों के लिए गंभीर खतरा

  • रेबीज के मामलों में वृद्धि

  • सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से कुत्तों को हटाने की योजना बनाना

📌 विवाद और बहस

यह मामला अब पशु अधिकार बनाम मानव सुरक्षा की बहस का रूप ले चुका है। जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए त्वरित कार्रवाई चाहता है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और पशु अधिकार कार्यकर्ता मानते हैं कि समाधान मानवीय तरीकों — जैसे नसबंदी, टीकाकरण और आश्रय — में है, न कि हटाने में।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में आवारा कुत्तों को उठाने और आश्रय स्थलों में रखने का दिया आदेश

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