आरजी कर मामला: दोषी की सजा के खिलाफ सरकार की याचिका खारिज, सीबीआई की अपील स्वीकार

कोलकाता, (वेब वार्ता)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले के दोषी संजय रॉय को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील शुक्रवार को खारिज कर दी, जबकि सीबीआई की ऐसी ही अपील स्वीकार कर ली।

सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने रॉय को मौत की सजा सुनाने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद सब्बार रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि सीबीआई ने जांच की थी, इसलिए सजा को चुनौती देने वाली उसकी अपील सुनवाई के लिए स्वीकार की जाती है।

राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि केंद्रीय एजेंसी के अलावा वह भी निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को अपर्याप्त मानते हुए अपील दायर कर सकती है।

पिछले साल नौ अगस्त को यहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार कक्ष के अंदर एक चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी।

अगले दिन कोलकाता पुलिस ने रॉय को गिरफ्तार कर लिया था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।

केंद्रीय एजेंसी ने सात अक्टूबर को निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और चार नवंबर को रॉय के खिलाफ आरोप तय किए गए।

निचली अदालत ने 20 जनवरी को रॉय को मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने रॉय को दी गई सजा को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अलग-अलग अपील दायर कर मौत की सजा सुनाने का अनुरोध किया था।

पीठ ने 27 जनवरी को दोनों अपीलों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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