न्यूयॉर्क की जज ने पलटा ट्रंप का आदेश, एफटीसी सदस्य बर्खास्तगी मामला

न्यूयॉर्क, (वेब वार्ता)। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक संघीय न्यायाधीश ने संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) में पदाधिकारी की बहाली से जुड़ा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को निरस्त कर दिया है। जिला न्यायाधीश लॉरेन अलीखान ने अपने फैसले में कहा, संघीय कानून के मुताबिक राष्ट्रपति एफटीसी आयुक्तों को बिना कारण बताए नहीं हटा सकते। एफटीसी से संबंधित 1935 में पारित अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए न्यायाधीश लॉरेन ने रेबेका केली स्लॉटर को आयुक्त के रूप में दोबारा बहाल कर दिया। अदालत के आदेश के बाद डेमोक्रेट खेमे के पदाधिकारी स्लॉटर को अपना कार्यभार फिर से संभालने की अनुमति मिल गई है। ट्रंप प्रशासन के वकीलों ने कहा है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। बता दें कि 1935 में पारित आदेश को हम्फ्रीज़ एक्जीक्यूटर के नाम से जाना जाता है। 90 साल पुराने इस फैसले पर लंबे समय से जिरह हो रही है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के फैसले को निरस्त कर दिया था। अदालत ने साफ किया था कि एफटीसी आयुक्तों को केवल समुचित कारण बताने के बाद ही हटाया जा सकता है, महज राष्ट्रपति की इच्छा के आधार पर नहीं। जज लॉरेन अलीखान ने इसी फैसले के आधार पर कहा कि राष्ट्रपति को हम्फ्रीज एक्जीक्यूटर निर्णय का पालन करना होगा।

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