नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया की यूट्यूब पर एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों के संबंध में दायर इलाहाबादिया की याचिका पर दो-तीन दिन में सुनवाई की जाएगी।
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इन्फ्लुएंसर की ओर से पेश अधिवक्ताअभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि वह याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामलों का मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं देता है।
जब चंद्रचूड़ ने कहा कि असम पुलिस ने इलाहाबादिया को जांच में शामिल होने के लिए आज बुलाया है तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैंने पीठ को मामला सौंप दिया है और यह मामला दो-तीन दिन में (पीठ के समक्ष) आएगा।’’
माता-पिता और यौन संबंधों को लेकर रणवीर इलाहाबादिया की आपत्तिजनक टिप्पणियों की बड़े पैमाने पर आलोचना हो रही है। इस सिलसिले में देश भर में कई स्थानों पर इलाहाबादिया एवं अन्य के खिलाफ पुलिस में कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इलाहाबादिया ने यह विवादित टिप्पणी समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में की थी।
असम पुलिस की एक टीम उत्तर-पूर्वी राज्य में रैना के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ को लेकर दर्ज मामले के सिलसिले में उन्हें समन जारी करने के लिए पुणे में है। रैना का पुणे के बालेवाड़ी में एक घर है।
ऑनलाइन शो में अश्लीलता को बढ़ावा देने के आरोप में सोमवार को गुवाहाटी में एक निवासी ने यह मामला दर्ज कराया था।
इलाहाबादिया और रैना के अलावा असम में दर्ज कराए गए मामले में आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा के भी नाम शामिल हैं।
इससे पहले मुंबई पुलिस ने इलाहाबादिया को मुंबई के खार पुलिस थाने में उपस्थित होने को कहा था।
यूट्यूबर के खिलाफ मध्यप्रदेश के इंदौर में भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।
महाराष्ट्र साइबर विभाग ने भी आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और कॉमेडी शो के सभी एपिसोड (कुल 18) हटाने को कहा है।