Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस, ED की याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई

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नई दिल्ली, नेशनल डेस्क | वेब वार्ता

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें स्पेशल जज द्वारा चार्जशीट खारिज करने के आदेश में ईडी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती दी गई है।

अदालत ने Delhi Excise Policy Case से जुड़े इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च तय की है।

⚡ संक्षिप्त वार्ता (News Summary)

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया
  • Delhi Excise Policy Case में ED की याचिका पर सुनवाई
  • स्पेशल जज की ED पर प्रतिकूल टिप्पणी को चुनौती
  • मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी

ED ने स्पेशल जज की टिप्पणी पर उठाए सवाल

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. वी. राजू ने अदालत में दलील दी कि सीबीआई से जुड़े मामले में अदालत द्वारा PMLA केस पर टिप्पणी करना उचित नहीं था। उनका कहना था कि जिस मामले में ED पक्षकार ही नहीं थी और उसे सुना भी नहीं गया, उसमें इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं माना जा सकता।

ED ने अदालत से अनुरोध किया कि Delhi Excise Policy Case में स्पेशल जज द्वारा की गई इन टिप्पणियों को हटाया जाए क्योंकि इससे एजेंसी की जांच प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

कोर्ट ने टिप्पणी के संदर्भ पर किया उल्लेख

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि स्पेशल जज की टिप्पणियां सामान्य तौर पर जांच के तरीके पर आधारित होती हैं और अदालतें अक्सर ऐसे अवलोकन करती रहती हैं।

इस पर ED के वकील ने कहा कि जब एजेंसी इस मामले में पक्षकार नहीं थी और उसे सुनवाई का अवसर भी नहीं मिला, तो इस तरह की टिप्पणी करना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

📌 अदालत में क्या-क्या दलीलें दी गईं

  • ED ने स्पेशल जज की टिप्पणी को चुनौती दी
  • कहा गया कि एजेंसी को सुनवाई का मौका नहीं मिला
  • PMLA मामले पर टिप्पणी को बताया अनुचित
  • बचाव पक्ष ने कहा कि टिप्पणियों का पूरा संदर्भ समझना जरूरी

बचाव पक्ष ने दी अपनी दलील

बचाव पक्ष की ओर से अदालत में कहा गया कि ED के वकील संदर्भ से अलग-अलग पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, जबकि अदालत की टिप्पणी को समझने के लिए पूरे आदेश की पृष्ठभूमि देखना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि Delhi Excise Policy Case में अदालत ने जो भी टिप्पणी की है, वह पूरे मामले की परिस्थितियों और संदर्भ के आधार पर की गई है।

CBI मामले में भी हाई कोर्ट का हस्तक्षेप

इससे एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा CBI जांच अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर भी रोक लगा दी थी।

अब अदालत Delhi Excise Policy Case में ED की याचिका पर अगली सुनवाई 19 मार्च को करेगी, जिसमें मामले के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत बहस होने की संभावना है।

🔎 आगे क्या होगा?

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य को नोटिस जारी किया
  • ED की याचिका पर विस्तृत सुनवाई होगी
  • स्पेशल जज की टिप्पणियों पर कोर्ट करेगा फैसला
  • मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित

इस मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी दोनों ही हलकों में काफी चर्चा है। अदालत की आगामी सुनवाई में इस प्रकरण से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर बहस होने की संभावना है।

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