जलालाबाद (शाहजहांपुर), रामनिवास शर्मा | वेब वार्ता
शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद थाना क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम के एक एजेंट पर निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एटा जिले की निवासी शिवानी पत्नी स्वर्गीय संदीप कुमार गुप्ता ने एजेंट उपदेश गुप्ता पर राशि में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है।
निवेश के नाम पर ली गई दो लाख से अधिक की राशि
पीड़िता के अनुसार 24 दिसंबर 2021 को उन्होंने अपने पुत्र प्रशांत के नाम से एसबीआई जैथरा शाखा से चेक के माध्यम से 2,04,076 रुपये एजेंट को सौंपे थे।
यह राशि भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश के उद्देश्य से दी गई थी।
केवल आंशिक राशि का किया गया निवेश
आरोप है कि एजेंट ने केवल 1,05,571 रुपये ही निवेश किए, जबकि शेष धनराशि में हेराफेरी कर ली।
जब पीड़िता ने कागजात मांगे तो आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा।
बैंक स्टेटमेंट से हुआ खुलासा
बैंक स्टेटमेंट की जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिससे धोखाधड़ी की पुष्टि हुई।
इसके बाद 18 जुलाई 2025 को जलालाबाद शाखा प्रबंधक के समक्ष पंचायत कराई गई।
पंचायत में किया गया भुगतान का वादा
पंचायत के दौरान आरोपी ने हेराफेरी स्वीकार करते हुए हर माह 21,665 रुपये जमा कर चार माह में पूरी राशि लौटाने का आश्वासन दिया।
लेकिन निर्धारित समय में कोई भुगतान नहीं किया गया।
भुगतान न होने पर दर्ज कराया मुकदमा
वादा पूरा न होने पर पीड़िता ने 27 नवंबर 2025 को कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। बैंक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष
निवेश के नाम पर की गई इस कथित धोखाधड़ी से आम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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