हरदोई, लक्ष्मीकान्त पाठक | वेब वार्ता
उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य सूचना आयुक्त पद्म नारायण द्विवेदी ने मंगलवार को हरदोई में लंबित मामलों की समीक्षा की। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारी (PIO) और प्रथम अपीलीय अधिकारी (FAA) उपस्थित रहे, जहां आरटीआई के तहत लंबित अपीलों और शिकायतों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।
विभागवार लंबित अपीलों की हुई समीक्षा
बैठक के दौरान राजस्व, गृह, ग्राम विकास, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों से जुड़े सूचना अधिकार के मामलों की समीक्षा की गई। राज्य सूचना आयुक्त ने स्पष्ट किया कि आरटीआई कानून का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश
पद्म नारायण द्विवेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सभी अपीलों एवं शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रकरणों के निस्तारण के बाद संबंधित आवेदनकर्ताओं को लिखित रूप में सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
आरटीआई से जुड़ी मुख्य हिदायतें
- लंबित अपीलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण
- सूचना देने में अनावश्यक विलंब से बचने के निर्देश
- शिकायत निस्तारण की सूचना आवेदकों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना
- अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना
पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी
राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आरटीआई अधिनियम लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का अहम माध्यम है। यदि समय पर सही सूचना दी जाती है, तो आम नागरिकों का प्रशासन पर भरोसा बढ़ता है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे कानून की भावना के अनुरूप कार्य करें।
निष्कर्ष
हरदोई में आयोजित यह समीक्षा बैठक सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राज्य सूचना आयुक्त के निर्देशों से उम्मीद की जा रही है कि लंबित आरटीआई मामलों में तेजी आएगी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी व उत्तरदायी बनेगी।
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