सोनीपत, राजेश आहूजा | वेब वार्ता
हरियाणा सरकार की दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) के तहत अब आवारा कुत्तों और बेसहारा पशुओं के काटने की घटनाओं में पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत ऐसी दुर्घटनाओं में मृत्यु या गंभीर दिव्यांगता की स्थिति में पीड़ित परिवार को एक लाख से पांच लाख रुपये तक की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है।
उम्र के अनुसार तय होगी सहायता राशि
दयालु-2 योजना के अंतर्गत सहायता राशि पीड़ित की उम्र और क्षति की गंभीरता के आधार पर निर्धारित की गई है। 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता अथवा मृत्यु की स्थिति में निम्नानुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी—
| आयु वर्ग | आर्थिक सहायता राशि |
|---|---|
| 12 वर्ष तक | ₹1 लाख |
| 12 से 18 वर्ष | ₹2 लाख |
| 18 से 25 वर्ष | ₹3 लाख |
| 25 से 45 वर्ष | ₹5 लाख |
| 45 वर्ष से अधिक | ₹3 लाख |
वहीं, कम गंभीर चोट की स्थिति में न्यूनतम 10 हजार रुपये तक की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान भी योजना में शामिल है।
जिला स्तर पर कमेटी लेगी अंतिम निर्णय
योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान करने का अंतिम निर्णय जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा लिया जाएगा, जिसमें उपायुक्त चेयरपर्सन के रूप में शामिल होंगे। सभी मामलों की जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद ही आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी।
90 दिन के भीतर करना होगा ऑनलाइन आवेदन
पीड़ित व्यक्ति या परिवार को दुर्घटना की तिथि से 90 दिनों के भीतर योजना के पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) होना आवश्यक बताया गया है।
एडीसी लक्षित सरीन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक
मंगलवार को अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन की अध्यक्षता में सोनीपत के लघु सचिवालय में दयालु-2 योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के सभी प्रावधानों पर संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई।
- अब तक 23 पीड़ितों/परिवारों ने पोर्टल पर आवेदन किया
- 21 मामलों में दस्तावेज पूरे करने के निर्देश दिए गए
- सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी
अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने कार्यालयों में आने वाले आमजन को सरल भाषा में योजना की जानकारी देना सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके।
यहां करें आवेदन
दयालु-2 योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक https://dapsy.finhry.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।
निष्कर्ष
दयालु-2 योजना आवारा पशुओं के काटने से प्रभावित परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है। समय पर आवेदन और सही दस्तावेजों के माध्यम से पीड़ित परिवार इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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