कुशीनगर, ममता तिवारी (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में श्री दिनेश दास चेला रामशरण दास साकेत बिहारी मंदिर, रामकोला रोड, तहसील पडरौना की संपत्ति पर श्री सुरेश शर्मा (पुत्र श्री रामजी शर्मा, निवासी वार्ड संख्या 18, नगर पालिका परिषद पडरौना) द्वारा किराए के रूप में मिष्ठान भंडार संचालित किया जा रहा था। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के कारण संपत्ति स्वामी ने धरना-प्रदर्शन कर विरोध दर्ज किया। इस मामले में रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत वाद दर्ज हुआ, जिसकी सुनवाई जिलाधिकारी कुशीनगर के न्यायालय में हुई।
न्यायालय का निर्णय
दिनांक: 08 सितंबर 2025
निर्णय: जिलाधिकारी कुशीनगर ने श्री सुरेश शर्मा के कब्जे को अवैध घोषित किया।
आदेश: सुरेश शर्मा को एक माह के भीतर दुकान खाली करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया।
कार्रवाई और परिणाम
उप जिलाधिकारी सदर ने स्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को न्यायालय के आदेश से अवगत कराया।
परिणामस्वरूप, धरना-प्रदर्शन शांतिपूर्वक समाप्त हो गया।
निष्कर्ष
जिलाधिकारी के इस निर्णय ने कुशीनगर में अवैध कब्जे के खिलाफ कठोर कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता को दर्शाया। यह मामला रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत संपत्ति विवादों के समाधान और सामुदायिक शांति बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।




