Tuesday, November 18, 2025
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मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना: सोनीपत में 1461 पात्र लाभार्थियों के लिए 538 EWS फ्लैट, बुकिंग की अंतिम तिथि 13 सितंबर

सोनीपत, राजेश आहूजा (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सोनीपत नगर निगम क्षेत्र में 1461 पात्र लाभार्थियों को 538 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) फ्लैट ड्रा के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि पात्र लाभार्थी 13 सितंबर 2025 तक https://hfa.haryana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।

बुकिंग प्रक्रिया और महत्वपूर्ण जानकारी

  • आवेदन और पात्रता: 5130 लाभार्थियों में से 2731 ने सर्वे फॉर्म के साथ पूर्ण जानकारी पोर्टल पर अपलोड की थी, जिनमें से 1461 लाभार्थी पात्र पाए गए।

  • ऑनलाइन बुकिंग: पात्र लाभार्थी 13 सितंबर 2025 तक https://hfa.haryana.gov.in पर फ्लैट बुक कर सकते हैं।

  • बुकिंग राशि: प्रत्येक लाभार्थी को 10,000 रुपये संबंधित बैंक के माध्यम से जमा करवाने होंगे। बुकिंग राशि जमा न करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

  • आवंटन प्रक्रिया: फ्लैटों का आवंटन हाउसिंग फॉर ऑल हरियाणा विभाग द्वारा पारदर्शी ड्रॉ ऑफ लॉट्स (लॉटरी पद्धति) के माध्यम से होगा।

  • राशि वापसी: यदि किसी आवेदक को फ्लैट आवंटित नहीं होता, तो उनकी बुकिंग राशि पूर्ण रूप से वापस कर दी जाएगी।

  • नीति: आवंटन नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की 26 फरवरी 2021 की नीति के तहत होगा।

फ्लैटों का विवरण

अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि 538 EWS फ्लैट निम्नलिखित स्थानों पर आवंटित किए जाएंगे:

  • सेक्टर-27, गांव अहमदपुर: पार्कर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के 137 फ्लैट

  • सेक्टर-8, जीटी रोड: आकर्षक रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के 102 फ्लैट

  • सेक्टर-61: परदेशी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के 124 फ्लैट

  • सेक्टर-10: इंडियन रेलवे वेल्फेयर ऑर्गेनाइजेशन के 117 फ्लैट

  • जेबीबी एवरेस्ट बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड: 58 फ्लैट

फ्लैटों का क्षेत्रफल: प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 200 वर्ग फुट है।
मूल्य निर्धारण: प्रति फ्लैट अधिकतम मूल्य 1.50 लाख रुपये या 750 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित किया गया है।

पात्रता मानदंड

  • केवल वे आवेदक पात्र हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के मांग सर्वेक्षण में फ्लैट विकल्प चुना है।

  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

  • आवेदक या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हरियाणा के किसी शहरी क्षेत्र में पक्का मकान, प्लॉट, या फ्लैट नहीं होना चाहिए।

संपर्क जानकारी

अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित तरीकों से संपर्क किया जा सकता है:

  • अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, जेडक्रीम टीम, या सीपीएलओ से संपर्क करें।

  • दूरभाष नंबर: 0172-2585852।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सोनीपत में 1461 पात्र लाभार्थियों को 538 EWS फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पारदर्शी ड्रा प्रक्रिया और ऑनलाइन बुकिंग सुविधा से यह सुनिश्चित होगा कि पात्र लाभार्थियों को आसानी से आवास उपलब्ध हो। 13 सितंबर 2025 तक बुकिंग पूरी कर लेने की अपील की गई है।

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